हरियाणा में बदल गए ये ट्रैफिक रूल्स! अब नहीं भरा चालान तो मिलेगी ये सजा

Edited By Isha, Updated: 04 Feb, 2025 09:45 AM

these traffic rules have changed in haryana

हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज करते थे, उनके लिए बड़ी खबर है। यमुनानगर के

यमुनानगर: हरियाणा में ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा बदलाव हो गया है। अब जो वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके चालान कटने के बाद उसे नजरअंदाज करते थे, उनके लिए बड़ी खबर है। यमुनानगर के ट्रैफिक इंचार्ज कुशल पाल राणा ने बताया कि यदि चालान कटने के 90 दिन के अंदर उसे नहीं भरा गया, तो संबंधित वाहन चालक की गाड़ी को जब्त कर लिया जाएगा।


यह कदम सरकार की ओर से उठाया गया है ताकि लंबे समय से चालान न भरने के कारण होने वाले नुकसान को रोका जा सके। अब वाहन चालकों को या तो निर्धारित समय में चालान का भुगतान करना होगा, अन्यथा उनके वाहन को हिरासत में लिया जाएगा।ट्रैफिक इंचार्ज ने लोगों से अपील की है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और अपना चालान समय पर भरें।
 

यमुनानगर में ट्रैफिक इंचार्ज ने वाहन चालकों को चेतावनी दी है कि अगर 90 दिन के अंदर चालान का भुगतान नहीं किया गया, तो उनकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। यह कदम सरकार द्वारा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ाने के लिए उठाया गया है।समय पर चालान न भरने पर जुर्माना राशि भी बढ़ सकती है, जिससे वाहन मालिकों को और अधिक आर्थिक बोझ का सामना करना पड़ सकता है। इससे न सिर्फ सरकार को राजस्व मिलेगा, बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन भी सुनिश्चित होगा।

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