अवैध हथियार मामले में दो को दस साल व एक को चार साल की कैद

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Apr, 2025 05:58 PM

ten years impriosenment in case of arms act

अवैध हथियार रखने व बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे डॉ गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने दो  युवकों को दस साल व एक को चार साल की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई।

गुड़गांव, (ब्यूरो): अवैध हथियार रखने व बेचने के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे डॉ गगन गीत कौर की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। मामले में अदालत ने दो  युवकों को दस साल व एक को चार साल की कैद तथा जुर्माने की सजा सुनाई।

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दरअसल, पुलिस ने बीती 19 मार्च 2022 को पंचगांव चौक से अभिषेक उर्फ गब्बर को 25 देशी कट्टे (पिस्टल) व 2 जिंदा कारतूस सहित काबू किया था। पुलिस ने आरोपी पर मानेसर, थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया। इस केस में पुलिस ने कुल तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपियों की पहचान अभिषेक उर्फ गब्बर निवासी अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश), अभिषेक उर्फ जीतू निवासी हाथरस (उत्तर-प्रदेश) व सुनील निवासी अलीगढ़ (उत्तर-प्रदेश) के रूप में हुई थी।


पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत के सम्मुख पेश किए। जिनके आधार पर एडीजे डॉ गगन गीत कौर की अदालत ने आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने अभिषेक उर्फ गब्बर व अभिषेक उर्फ जीतू को धारा 25 (1B)(a)  शस्त्र अधिनियम के तहत 05 वर्ष की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा धारा 27(7)(1) शस्त्र अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा, धारा 25(8)शस्त्र अधिनियम के तहत 10 वर्ष की कैद व 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा तथा आरोपी सुनील धारा 25 (1B)(a)  शस्त्र अधिनियम के तहत 04 वर्ष की कैद व 04 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।

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