छात्रा से गंदी बात करने वाला शिक्षक दोषी करार, 15 अक्टूबर को होगी सजा

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 Oct, 2026 12:48 PM

teacher found guilty for molesting 7th class student of private school

निजी स्कूल में  7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को जबरन अपना इंस्टाग्राम फॉलो करने और उसके अश्लील मैसेज करने वाले शिक्षक संजू वर्मा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा पर 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया...

गुड़गांव, (ब्यूरो): निजी स्कूल में  7वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा को जबरन अपना इंस्टाग्राम फॉलो करने और उसके अश्लील मैसेज करने वाले शिक्षक संजू वर्मा को अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। सजा पर 15 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा।

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मामले की पैरवी करने वाले एडवोकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि साल 2024 में निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को स्कूल के शिक्षक संजू वर्मा ने जबरन अपनी इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करवा कर अश्लील मैसेज किए थे। छात्रा ने शिक्षक का यह कृत्य जब अपने माता-पिता को बताया तो उन्होंने शिक्षक के खिलाफ थाने में शिकायत देकर केस दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए गए उनसे आरोपी पर लगे आरोप साबित हो गए जिसके बाद अदालत ने उसे दोषी करार दिया है। उन्होंने बताया कि मामले में दोषी को अभी सजा नहीं सुनाई गई है। सजा पर अदालत 15 अक्टूबर को अपना फैसला सुनाएगी। 

 

एडवाेकेट दिनेश गुप्ता ने बताया कि इस तरह के अपराध बेहद गंभीर है क्योकि एक शिक्षक के द्वारा अपनी ही छात्रा के साथ इस तरह की हरकत करना कही न कही समाज के लिए घातक है। उन्होंने बताया कि छात्रा के साथ हुए इस कृत्य की जानकारी उन्हें सामाजिक कार्यकर्ता और अघोर सेवा संस्थान के संस्थापक ऋतुराज ने दी थी जिसके बाद उन्होंने इस केस में छात्रा की ओर से निशुल्क पैरवी की और ऐसे कृत्य करने वाले शिक्षक को कठोस सजा दिलाने के लिए कार्य किया। 

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