टास्क फोर्स की हुई बैठक, सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ ऐसे होगी कार्रवाई

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 18 Nov, 2025 08:31 PM

task force meeting held against single use plastic

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम-2016 के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा।

गुड़गांव (ब्यूरो): प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम-2016 के प्रभावी कार्यान्वयन और प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह खत्म करने के लिए नगर निगम सख्त कार्रवाई करेगा। जिसके तहत नगर निगम की टीम सिंगल यूज प्लास्टिक के स्रोतों की पहचान करेगी। निर्माणकर्ता, वितरक और होलसेलर के प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण करेगी। वहीं मार्केट, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, मंडी, स्ट्रीट वेंडर, रेस्टोरेंट आदि पर निगरानी बढ़ाने के साथ चालान करेगी।

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इसी दिशा में गठित सिटी लेवल टास्क फोर्स की बैठक निगमायुक्त प्रदीप दहिया की अध्यक्षता में हुई। जिसमें निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए कि जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक के स्रोतों की पहचान तेजी से की जाए। इसके साथ ही ऐसी सामग्री को ट्रांसपोर्ट करने वाले वाहनों की भी निगरानी की जाए। उन्होंने कहा कि निर्माणकर्ता, वितरक और होलसेलर के प्रतिष्ठानों का नियमित निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए ताकि अवैध प्लास्टिक सामग्री की बिक्री और भंडारण रोका जा सके। इसके अतिरिक्त मार्केट, मॉल्स, शॉपिंग सेंटर, मंडी, स्ट्रीट वेंडर, रेस्टोरेंट आदि पर निगरानी बढ़ाएं तथा चालान करें।

 

निगमायुक्त ने कहा कि जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर प्लास्टिक वेस्ट श्रेडर मशीनें स्थापित की जाएं। जब्त की गई प्रतिबंधित प्लास्टिक सामग्री का नियमों के तहत वैज्ञानिक ढंग से निपटान किया जाए। एमआरएफ सेंटर स्थापना को गति दी जाए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर चालान और दंडात्मक कार्रवाई तेज की जाए। वहीं शहर में व्यापक स्तर पर जागरूकता गतिविधियाँ आयोजित की जाएं, ताकि नागरिकों को प्लास्टिक के दुष्प्रभावों व प्रतिबंधित श्रेणियों की जानकारी दी जा सके।

 

प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियमों के अनुसार, सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के निर्माण, उपयोग, बिक्री और भंडारण पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। इनमें प्लास्टिक इयर बड्स, 50 माइक्रोन से कम मोटाई की प्लास्टिक शीट, 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक कैरी बैग, प्लास्टिक चम्मच, कांटे, स्ट्रॉ, प्लास्टिक कप, प्लेट, ग्लास, चाकू, ट्रे, निमंत्रण कार्ड व मिठाई के डिब्बों की प्लास्टिक रैपिंग, थर्मोकोल सामग्री, सिगरेट बॉक्स रैपिंग, बैलून स्टिक, प्लास्टिक फ्लैग, कैंडी स्टिक आदि शामिल हैं। इन सभी वस्तुओं का निर्माण, खरीद-फरोख्त, भंडारण और उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित है।

बैठक में नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर, नगर परिषद सोहना व पटौदी जटौली मंडी, नगर पालिका फरुखनगर, जिला विकास एवं पंचायत विभाग, एचएसपीसीबी, पुलिस विभाग, इंडस्ट्री सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल हुए। सभी विभागों ने सिंगल यूज प्लास्टिक मुक्त गुरुग्राम बनाने के लिए अपने-अपने स्तर पर सहयोग और समन्वय को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता जताई।

 

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