Edited By Isha, Updated: 02 Aug, 2024 02:17 PM
हरियाणा सरकार बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। प्रदेश सरकार ऐसे लोगों से बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई है, जिसके तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही पूरे बिजली बिल का
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार बिजली बिल डिफाल्टर्स के लिए एक अच्छी खबर लेकर आई है। प्रदेश सरकार ऐसे लोगों से बकाया बिजली बिल वसूली के लिए सरचार्ज माफी योजना लाई है, जिसके तहत अगर डिफाल्टर एक बार में ही पूरे बिजली बिल का भुगतान कर देता है तो उसे बकाया राशि पर 5% की छूट मिलेगी। उपभोक्ता बिना ब्याज के बिलों का 30 अगस्त तक भुगतान कर सकते हैं।
सरचार्ज माफी योजना का लाभ केवल घरेलू कैटेगरी के बिजली उपभोक्ताओं को ही मिलेगा। इस योजना के तहत, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने वाले वे सभी उपभोक्ता आएंगे, जिनके कनेक्शन या तो अभी चल रहें हैं या फिर डिस्कनेक्ट हो चुके हैं।
उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) द्वारा जारी सकुर्लर में बताया गया है कि इस योजना के तहत उन डिफाल्टर्स को राहत दी गई है, जिन्होंने 31 दिसंबर 2023 तक बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है। ऐसे लोगों के लिए नोटिफिकेशन की तारीख तक जितना सरचार्ज होगा, उसे माफ कर दिया जाएगा।
31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी योजना
बिजली उपभोक्ताओं को नोटिफिकेशन की तारीख तक एक बार में बिल देने के लिए मासिक या द्विमासिक भुगतान करने का विकल्प दिया गया है। यह योजना 31 अगस्त तक प्रभावी रहेगी। विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि तारीख को आगे बढ़ाने पर फैसला केवल सरकार ही ले सकती है।