गुरुग्राम में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध, कार्रवाई के लिए जिला व खंड स्तरीय टीमें गठित

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 04 Jun, 2025 05:49 PM

supreme court banned crackers and team monitring in district

डीसी अजय कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और हरियाणा सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

गुड़गांव, (ब्यूरो): डीसी अजय कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और हरियाणा सरकार के निर्देशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जा रहा है। इस उद्देश्य से जिला और खंड स्तरीय प्रवर्तन समितियों का गठन किया गया है, जो निगरानी, जांच और कार्रवाई की जिम्मेदारी निभाएंगी।

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उन्होंने कहा कि इन प्रवर्तन समितियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की उल्लंघन की स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जाए। साथ ही, आमजन से भी अपील की गई है कि वे प्रतिबंध के प्रति जागरूक रहें और किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर प्रशासन को सूचित करें।

 

जिला स्तरीय प्रवर्तन समिति की अध्यक्षता डीसी गुरुग्राम करेंगे, जबकि संयोजक के रूप में हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के क्षेत्रीय अधिकारी को नामित किया गया है। समिति में पुलिस आयुक्त, अग्निशमन अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी समेत कुल 9 विभागों के अधिकारी सदस्य होंगे। यह समिति जिले में पटाखों की बिक्री, भंडारण एवं उपयोग पर रोक, जब्ती व निपटान तथा जन-जागरूकता से संबंधित समस्त कार्यों की निगरानी करेगी।

 

खंड स्तर पर संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में प्रवर्तन टीमें गठित की गई हैं जिनमें संबंधित डीएसपी, बीडीपीओ, तहसीलदार, फायर स्टेशन अधिकारी एवं खंड शिक्षा अधिकारी शामिल होंगे। ये टीमें अपने-अपने क्षेत्रों में कानून प्रवर्तन, ग्रामीण एवं स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार और शिकायतों के निवारण की जिम्मेदारी निभाएंगी।

 

जब्ती एवं निपटान प्रक्रिया के तहत अवैध रूप से पाए गए पटाखों को मौके पर ही जब्त किया जाएगा तथा एक्सप्लोसिव रूल्स 2008 के अनुसार अधिकृत अधिकारियों द्वारा उनका सुरक्षित निपटान किया जाएगा। संबंधित अधिकारी 48 घंटे के भीतर रिपोर्ट उपायुक्त व एचएसपीसीबी को भेजेंगे।

 

जन-जागरूकता अभियान के तहत पोस्टर, पंपलेट, स्थानीय समाचार पत्रों, रेडियो, सोशल मीडिया और सार्वजनिक स्थलों पर डिस्प्ले बोर्ड्स के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जाएगी। स्कूलों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) और मार्केट एसोसिएशनों की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य के लिए जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी को समन्वयक नियुक्त किया गया है।

 

शिकायत निवारण तंत्र के तहत नागरिकों को पटाखा प्रतिबंध के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें दर्ज कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं। नागरिक अपनी शिकायतें ईमेल के माध्यम से (hspcbrogrn@gmail.com), ट्विटर लिंक (https://x.com/HspcbN/communities/explore) पर, या व्हाट्सएप नंबर 9084220708 एवं 9466777145 के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं। प्राप्त शिकायतों को 24 घंटे के भीतर एटीआर किया जाएगा तथा संबंधित खंड स्तर की टीम द्वारा उसकी जांच कर 48 घंटे के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट तैयार की जाएगी। सभी मामलों की निगरानी जिला प्रवर्तन समिति द्वारा की जाएगी, जिसकी बैठक प्रत्येक माह आयोजित की जाएगी।

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