राहत: फसल कटाई के लिए कृषि विभाग ने जारी की एडवाइजरी, जानें कब खुलेगी कीटनाशक की दुकानें

Edited By Isha, Updated: 29 Mar, 2020 11:43 AM

relief agriculture department issued advisory for harvesting

कोविड-19 वायरस संक्रमण के फैलने से रोकथाम के मद्देनजर घोषित किए गए लॉकडाऊन में हरियाणा सरकार ने फसल कटाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए.....

फतेहाबाद : कोविड-19 वायरस संक्रमण के फैलने से रोकथाम के मद्देनजर घोषित किए गए लॉकडाऊन में हरियाणा सरकार ने फसल कटाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जारी आदेशों में किसानों को फसल कटाई के लिए कुछ सावधानियां और सुरक्षा रखने के निर्देश जारी किए हैं।उपायुक्त रवि प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कृषि विभाग के निर्देशानुसार गेहूं कटाई का अधिक से अधिक कार्य कम्बाइन या एग्रीकल्चर मशीनरी से ही कराया जाए।

हाथ से गेहूं कटाई को आखिरी ऑप्शन ही माना जाए तो बेहतर रहेगा। खेत में कम्बाइन या मशीनरी के दाखिल होने से ठीक पहले चालकों को खुद को सैनेटाइज करना होगा। हाथ से फसल कटाई करने वालों को भी दिन में 3 से 5 बार खुद को सैनिटाइजर या साबुन से सैनिटाइज करना चाहिए। जो औजार एक व्यक्ति कटाई के समय प्रयोग करें, उसे दूसरा व्यक्ति प्रयोग न करे। उन्होंने बताया कि कम्बाइन चलाने वालों को सरकार की ओर से पास दिए जाएंगे, ताकि उनकी आवाजाही में किसी तरह की दिक्कत न हो। कटाई में जुटे लोगों को भी हैल्थ वर्करों के हैल्पलाइन नंबर जारी किए जाएंगे। पुलिस व एमरजैंसी सेवाओं के नंबर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

किसी को बुखार, खांसी या सिरदर्द आदि होता है तो उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाएगा। थ्रैशर से गेहूं निकालते समय भी यह नियम लागू होंगे। मशीनों की रिपेयरिंग आदि कराने की छूट रहेगी।उपायुक्त ने बताया कि गेहूं कटाई के समय अक्सर देखा जाता है कि सभी व्यक्ति खेत में एक ही पेड़ के नीचे या खेत में एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, लेकिन अब वे खाना खाते समय तीन मीटर का फासला बनाए रखें, ताकि कोरोना का फैलाव रोका जा सके। कम्बाइन चलाने वालों की संख्या 2 से 5 तक होनी चाहिए।

कटाई के समय जो कपड़े पहने जाएं, उन्हें दूसरी बार धोकर ही पहनें, अक्सर यह देखा जाता है कि किसान या मजदूर इन्हीं कपड़ों को पूरा सीजन कटाई के वक्त पहनते रहते हैं। यही नहीं खाने-पीने की चीजों का प्रयोग अलग-अलग ही किया जाए। मास्क और ग्लब्स का प्रयोग किया जाए, खेत के मुखिया को भी अपना इसी तरह से ध्यान रखना चाहिए। उपायुक्त ने बताया कि कृषि विभाग के दिशा निर्देशानुसार जिला उर्वरकों की दुकानों को खोलने के भी निर्देश प्राप्त हुए है, जिसके तहत जिला में सप्ताह के सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर बाद एक बजे तक सभी सरकारी, सहकारी, प्राइवेट खाद, बीज व कीटनाशक की दुकानें बिक्री के लिए खुली रहेंगी।

इसके अलावा लॉकडाऊन की स्थिति में किसान व खेत मजदूरों द्वारा खेतों में किए जाने वाले कार्य, कस्टम हायरिंग सैंटर पर उपलब्ध मशीनरी के कार्य, फसल बिजाई से सम्बंधित मशीनें जैसे कम्बाइन, हार्वैस्टर इत्यादि के आवागमन तथा जिला फतेहाबाद में खाद, बीज व कीटनाशक के निर्माता व पैकेजिंग यूनिट आदि को लॉकडाऊन मुक्त किया गया है।

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