Edited By Yakeen Kumar, Updated: 25 Sep, 2025 08:29 PM

देशद्रोह मामले में रामपाल को बड़ा झटका लगा है...
हिसार : देशद्रोह मामले में रामपाल को बड़ा झटका लगा है। हिसार की अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश परमिंदर कौर की अदालत ने गुरुवार को पुलिस के जवाब और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। रामपाल की ओर से अधिवक्ता महेंद्र सिंह नैन और सचिन दास ने पैरवी की। अब वे अगले सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
इस मामले में कुल 980 से अधिक आरोपी नामजद हैं, जिनमें रामपाल और हाल ही में गिरफ्तार एक अन्य आरोपी फिलहाल जेल में बंद हैं। रामपाल पहले 4 आपराधिक मामलों से बरी हो चुके हैं, जबकि हत्या के 2 मामलों में हाईकोर्ट उनकी सजा पर रोक लगा चुका है।
ये था पूरा मामला
यह मामला करीब 19 साल पुराना है, जब रोहतक के करौंथा आश्रम में रामपाल समर्थकों और आर्य समाजियों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एक युवक की मौत हुई थी। इसके बाद 14 जुलाई 2014 को रामपाल की पेशी रोहतक अदालत में तय थी, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिसार से होनी थी। उसी दिन समर्थकों ने हिसार अदालत परिसर में तोड़फोड़ और वकीलों से मारपीट की। इस घटना पर जिला बार एसोसिएशन ने हड़ताल की और हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
समर्थकों ने पुलिस पर फेंके थे पेट्रोल बम
इस केस में रामपाल 2 बार अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते 10 और 17 नवंबर 2014 को उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी हुए। 18 नवंबर को पुलिस की कार्रवाई का विरोध करते हुए उनके समर्थकों ने पेट्रोल बम फेंके और फायरिंग भी की। इसके बाद उन पर देशद्रोह समेत कई गंभीर धाराओं में मामले दर्ज किए गए, तभी से रामपाल जेल में बंद हैं।
(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)