हरियाणा रोडवेज में राज्य के बाहर भी मुफ्त बस यात्रा कर सकेंगे पुलिस कर्मी, जल्द मिलेगी सुविधा

Edited By Shivam, Updated: 31 Jan, 2020 10:57 PM

police personnel will be able to travel free bus outside the state

हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को अब जल्दी ही सुविधा मिलेगी कि वे अब हरियाणा प्रान्त से बाहर भी हरियाणा की बसों में सफर कर सकेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे परिवहन विभाग हरियाणा को पत्र लिखा है व जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस किसी भी...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा के पुलिस कर्मचारियों को अब जल्दी ही सुविधा मिलेगी कि वे अब हरियाणा प्रान्त से बाहर भी हरियाणा की बसों में सफर कर सकेंगे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने इस बारे परिवहन विभाग हरियाणा को पत्र लिखा है व जहां तक हरियाणा रोडवेज की बस किसी भी प्रान्त में जाती है वहां तक सफर करने की शीघ्र छूट देने के लिए कहा है। अभी तक हरियाणा पुलिस के कर्मचारी केवल हरियाणा की सीमा में ही रोडवेज की बसों में सफर करने के लिए अधिकृत हैं। 

दरअसल, अपराधियों की धरपकड़, केसों की तफ्तीश, समन देने के लिए हरियाणा पुलिस को हरियाणा से बाहर भी आना-जाना पड़ता है, जिस कारण उन्हें टिकट लेनी पड़ती है। पंजाब, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्यप्रदेश, जम्मू कश्मीर व अन्य प्रांतों में जहां तक हरियाणा की बसें चलती है, वहां तक अब पुलिस कर्मियों को फ्री यात्रा की छूट मिलेगी। यह मामला क्योंकि रोडवेज विभाग से संबंधित है इसलिए गृह मंत्री अनिल विज ने हरियाणा परिवहन विभाग के अधिकारियों व मंत्री से इस मसले में तुरंत आदेश जारी करने के लिए पत्र लिखा है। 

बता दें कि हरियाणा रोडवेज की बसों में सरकार की ओर से 34 कैटिगरी के तहत लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर सफर की सुविधा दी जाती है। इनमें स्वतंत्रता सेनानी, सांसद व भूतपूर्व सांसद, विधायक व पूर्व विधायक, स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा, दृष्टिहीन व्यक्ति (डीसी की ओर से जारी पहचान पत्र के आधार पर), संवाददाता, पत्रकार, डेस्क पत्रकार, हरियाणा राज्य से सम्मानित लेखकों, थैलिसीमिया रोगी, अर्जुन अवॉर्डी, सैनिकों की विधवा, 100 प्रतिशत नहीं बोलने वालों, दिव्यांगों व सुनने की क्षमता खो चुके लोगों के साथ एक सहायक, रक्षा बंधन के दिन महिलाओं व 15 साल तक के बच्चों, मंदबुद्धि व्यक्तियों को एक सहायक के साथ, युद्ध में विकलांग सैनिक, कैंसर रोगियों (स्वास्थ्य विभाग से जारी पहचान पत्र के आधार पर), आपातकाल के दौरान के पीड़ितों व पीड़ितों की विधवा आदि को हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा का प्रावधान है। अर्ध सरकारी, बोर्ड व निगमों के कर्मचारियों को बस पास की सुविधा मिलती है। 

मान्यता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों, संस्थाओं, विवि व बोर्ड के विद्यार्थियों केवल लड़कों के लिए, हॉट्रोन द्वारा फ्रेंचाइज कोर्स कर रहे छात्रों, हरियाणा पुलिस के कर्मचारी, राज्य स्तरीय खिलाडिय़ों को प्रतियोगिता स्थल तक जाने, आम जनता के लिए रियायती पास, 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, हरियाणा राज्य के एनसीसी कैडेट्स को, 65 वर्ष से अधिक आयु के पुरूषों, आपातकाल के दौरान विधवा या पीड़ित को रियायती दरों पर बस पास बनवा यात्रा करने की सुविधा दी जा रही है।

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