Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 08 May, 2026 08:44 PM

यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर यातायात पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। चैकिंग के दौरान जिन वाहनों पर 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित पाए जाते हैं तथा जिनकी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता,...
गुड़गांव, (ब्यूरो): यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर यातायात पुलिस निरंतर कार्रवाई कर रही है। चैकिंग के दौरान जिन वाहनों पर 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित पाए जाते हैं तथा जिनकी जुर्माना राशि का भुगतान नहीं किया जाता, ऐसे वाहनों के विरुद्ध MV एक्ट 1988 की धारा 167(8) के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।
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शुक्रवार को यातायात निरीक्षक कृष्ण द्वारा अपनी टीम के साथ वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान एक पिकअप वाहन को रुकवाकर उसके दस्तावेजों एवं चालानों की जांच की गई। जांच के दौरान उक्त पिकअप वाहन पर MV एक्ट 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 14 चालान लंबित पाए गए, जिनकी कुल जुर्माना राशि लगभग 2,50,000 रु0 बकाया थी। लंबित चालानों में मुख्य रूप से बिना नंबर प्लेट वाहन चलाना, Dangerous Driving तथा No Entry जैसे यातायात नियमो की उल्लंघना करना पाया गया।
जिस पर यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वाहन चालक के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की गई तथा 90 दिनों से अधिक समय से चालान लंबित होने एवं बकाया जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर उक्त पिकअप वाहन को इंपाउंड करके निर्धारित राजीव चौक पार्किंग में खड़ा किया गया।