देवेन्द्र बूड़िया की जमानत खारिज करने के लिए याचिका दायर, पीड़िता बोली- गलत दी गई बेल

Edited By Isha, Updated: 07 Nov, 2025 10:06 AM

petition filed to cancel bail of devendra budhiya

अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया की रेप केस में जमानत को खारिज करने के लिए समेत सभी पक्षों को पीड़िता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पीड़िता के वकील ने

चंडीगढ़: अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बूड़िया की रेप केस में जमानत को खारिज करने के लिए समेत सभी पक्षों को पीड़िता ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पीड़िता के वकील ने नोटिस किया जारी पक्ष रखते हुए अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार द्वारा देवेंद्र बूड़िया को दी गई जमानत को गैर कानूनी बताते हुए रद्द करने के लिए मांग की है।

हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए बूड़िया और प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर प्रदेश सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में अब अगली तारीख 13 जनवरी लगाई गई है।

याचिका में पीड़िता की ओर से दलील दी गई है कि उनके केस में बिना चार्ज फ्रेम हुए और बिना पीड़िता के गवाही के हिसार अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा गलत तथ्य के आधार पर बेल दी गई है, जबकि जिस आधार पर बेल दी गई है उसी पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा बूड़िया की अग्रिम जमानत खारिज की गई थी, तो वहीं वह कागज चालान का हिस्सा तक नहीं है जिसको आधार बनाकर बेल दी गई है, जिसे बेल का आधार नहीं बनाया जा सकता।
 

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