ऑर्गैनिक फूड के नाम पर नहीं चलेगी अब ठगी, सरकार ने उठाया ये कदम

Edited By Isha, Updated: 06 Aug, 2019 01:04 PM

organic food will not run on the name of now chea

आजकल हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और सेहत के लाभ के लिए ऑर्गैनिक अनाज, फल फू्रट व अन्य किस्म फूड के प्रयोग का प्रचलन भी काफी अधिक बढ़ा है। ऐसे

कुरुक्षेत्र (खुंगर): आजकल हर कोई अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग है और सेहत के लाभ के लिए ऑर्गैनिक अनाज, फल फू्रट व अन्य किस्म फूड के प्रयोग का प्रचलन भी काफी अधिक बढ़ा है। ऐसे में धोखे की संभावनाएं भी अधिक हैं। क्योंकि जानकारों का कहना है कि अधिक लाभ के लालच में ग्राहक को ऑर्गैनिक फूड बताकर ठगने की संभावनाएं अधिक रहती हैं।

सरकार द्वारा फूड से टी बिल में अब इसके लिए कड़ा प्रावधान कर दिया गया है। ऐसे में अब प्रोडक्ट को पहले एन.पी.ओ.पी. (नैशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गैनिक प्रोडक्शन) से प्रमाणपत्र लेना होगा। यह भी पाॢटसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑर्गैनिक काऊंसिल जारी करेगी। बिना प्रमाण पत्र के इस तरह की खाद्य सामग्री बेचते पकड़े जाने पर जुर्माना भी लगेगा।

फूड एंड सेफ्टी बिल में बदलाव  
स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार सरकार की ओर से हाल ही में फूड एंड सेफ्टी बिल में बदलाव किया गया है। इसके तहत शराब से लेकर ऑर्गैनिक फूड को भी एफ.एस.एस.ए.आई. के अधीन कर दिया गया है। सरकार के निर्देशानुसार अब ऐसे दुकानदारों को एफ.एस.एस.ए.आई. का लोगो लगाना होगा। ऐसे खाद्य पदार्थों का स्टैंडर्ड भी तय होगा।

नई गाइडलाइन  
कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डा. सुखबीर सिंह ने बताया कि फूड एंड सेफ्टी बिल की नई गाइडलाइन हमारे पास आ गई है। अब ऑर्गैनिक फूड बेचने के लिए प्रमाण पत्र लेना होगा। अन्य खाद्य व पेय पदार्थों के संबंध में भी इस तरह के नियम जारी किए गए हैं।

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