Haryana में महिला संविदा कर्मियों को झटका, 28 जुलाई का आदेश हुआ वापस...सरकार का यू टर्न

Edited By Isha, Updated: 14 Sep, 2026 04:34 PM

order to extend annual leave for women contract employees cancelled

हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का फैसला वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में 28 जुलाई 2026 को

चंडीगढ़: हरियाणा के उच्चतर शिक्षा विभाग ने महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश देने का फैसला वापस ले लिया है। विभाग की ओर से जारी आदेश में 28 जुलाई 2026 को जारी पुराने आदेश को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की जानकारी दी है।

28 जुलाई के आदेश में महिला संविदा कर्मचारियों को हर महीने एक अतिरिक्त कैजुअल लीव देने का प्रावधान किया गया था। इसके तहत एक कैलेंडर वर्ष में मिलने वाली आकस्मिक छुट्टियां 10 से बढ़ाकर अधिकतम 22 दिन करने का फैसला

लिया गया था। यह लाभ एक्सटेंशन लेक्चरर, क्लर्क, चपरासी, लैबोरेटरी अटेंडेंट, लाइब्रेरी अटेंडेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर और सफाई कर्मचारी समेत अन्य महिला संविदा कर्मियों को मिलना था।

विभाग ने अब यह आदेश प्रशासनिक कारणों से वापस ले लिया है। उच्चतर शिक्षा विभाग के महानिदेशक एस. नारायणन की ओर से जारी आदेश की प्रति प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी इकाइयों के कमांडिंग अधिकारियों, जिला व उपमंडल पुस्तकालयों व संबंधित अधिकारियों को भेजी गई है।  
 

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