रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई कठोर सज़ा, नाबालिग से दुष्कर्म कर बनाई थी अश्लील वीडियो

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 18 Sep, 2025 05:30 PM

nuh rape convict sentenced to 20 years imprisonment

फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में मुख्य आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए

नूंह (अनिल मोहनिया) : नूंह जिले की फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में मुख्य आरोपी राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 65 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में दोषी को अतिरिक्त 6 माह जेल में रहना होगा।

पीड़िता की मां ने जुलाई 2022 में थाने में दी शिकायत बताया कि आरोपी ने कई बार पर उसकी नाबालिग बेटी के साथ छेड़छाड़ और जबरन दुष्कर्म किया। इतना ही नहीं, उसने नाबालिग के बाथरूम में अश्लील वीडियो बनाए और उन्हें वायरल करने की धमकी देकर डराया-धमकाया। इस शिकायत में खासतौर पर 27 दिसंबर 2021 और 11 जुलाई 2022 की घटनाओं का उल्लेख किया गया था।

पुलिस ने जुटाए सबूत

इस पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और मेडिकल रिपोर्ट, घटना स्थल निरीक्षण व गवाहों के बयान सहित पुख्ता सबूत पेश किए।

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इससे समाज में कड़ा संदेश जाएगा- कोर्ट

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों को निर्णायक मानते हुए 3 साल की सुनवाई के बाद मंगलवार को यह सजा सुनाई। अदालत ने कहा कि ऐसे अपराधों में कठोर दंड से समाज में कड़ा संदेश जाएगा।

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