अब इन सभी परिवारों का पहचान पत्र होगा रद्द, हरियाणा में बदला गया ये नियम... आप भी जानें

Edited By Isha, Updated: 02 Feb, 2025 01:47 PM

now the identity card of all these families will be cancelled

हरियाणा में अब इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है जिसके चलते अब इन सभी परिवारों का पहचान पत्र (पीपीपी) रद्द होने वाला है।  जानकारी के अनुसार, जो लोग या परिवार हरियाणा से पलायन कर चुके या लं

चंडीगढ़: हरियाणा में अब इस नियम में बड़ा बदलाव हो गया है जिसके चलते अब इन सभी परिवारों का पहचान पत्र (पीपीपी) रद्द होने वाला है।  जानकारी के अनुसार, जो लोग या परिवार हरियाणा से पलायन कर चुके या लंबे समय से प्रद्देश से बाहर रह रहे है उन सभी परिवारों का परिवार पहचान पत्र (PPP) अब रद्द होगा।

परिवार पहचान नंबर वाले परिवार का कोई भी सदस्य अगर परिवार में नहीं रहता है या परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं है, तो भी PPP को निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा  अगर परिवार का मुखिया हरियाणा परिवार पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के समक्ष किसी सदस्य को PPP से बाहर करने का अनुरोध करता है तो संबंधित सदस्य का PPP नंबर रद्द हो जाएगा।

 प्राधिकरण के CEO जे गणेशन ने PPP से जुड़े नियमों में बदलाव के आदेश जारी कर दिए हैं, जो तुरंत प्रभाव से लागू होंगे। परिवार सूचना डेटा कोष में दर्ज परिवारों का डेटा लीक होने से रोकने के लिए सरकार ने एजेंसियों के भी हाथ बांध दिए हैं। संबंधित एजेंसियां गैर सरकारी कार्यों के लिए PPP डेटा किसी से साझा नहीं कर सकेंगी। केवल सरकारी योजना, सब्सिडी, सेवा और लाभ लेने तथा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग और हरियाणा लोकसेवा आयोग द्वारा विज्ञापित भर्तियों के मामले में सत्यापन के लिए PPP के डाटा का इस्तेमाल किया जा सकेगा।


केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाला कोई बोर्ड, वैधानिक प्राधिकरण, विश्वविद्यालय, निगम या अन्य अभिकरण या राज्य में कोई स्थानीय प्राधिकरण ही डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे। PPP में दर्ज परिवार के किसी सदस्य की जाति के सत्यापन की जिम्मेदारी पटवारी और कानूनगो की होगी। परिवार सूचना डाटा कोष में संबंधित परिवार के सदस्यों द्वारा दर्शाई गई जाति की जानकारी दिए बिना उस पटवारी को सत्यापन के लिए भेजी जाएगी, जिसके अधिकार क्षेत्र में परिवार रहता है।

यदि PPP में परिवार द्वारा स्वघोषित जाति और पटवारी द्वारा दर्शाई गई जाति समान है तो उस सदस्य की जाति को सत्यापित माना जाएगा। पटवारी और परिवार द्वारा दर्शाई गई जाति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित कानूनगो को इसकी जानकारी दिए बगैर जाति का सत्यापन कराया जाएगा।  

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