अब Airports पर यात्रियों ने किया ये काम, तो होगी सख्त कानूनी कार्रवाई...जारी हुए निर्देश

Edited By Isha, Updated: 23 May, 2025 01:52 PM

now if passengers do this at airports strict legal action will be taken

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की हवाई सुरक्षा को लेकर अहम और सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह नया नियम उन सभी विमानों पर लागू होगा जो सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं या वहां लैंड करते हैं

डेस्क: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने देश की हवाई सुरक्षा को लेकर अहम और सख्त निर्देश जारी किए हैं। यह नया नियम उन सभी विमानों पर लागू होगा जो सैन्य हवाई अड्डों से उड़ान भरते हैं या वहां लैंड करते हैं। DGCA का यह निर्देश विशेष रूप से भारत की पश्चिमी सीमा के पास स्थित संवेदनशील हवाई अड्डों—जैसे अमृतसर, जम्मू, श्रीनगर और जैसलमेर—पर सख्ती से लागू रहेगा। नए नियम के तहत इन स्थानों पर टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान यात्रियों को विमान की खिड़कियों के पर्दे (विंडो शेड्स) नीचे रखने होंगे।

दरअसल, हाल के वर्षों में यह देखा गया है कि कुछ यात्री टेकऑफ या लैंडिंग के दौरान खिड़कियों से बाहर के दृश्य की तस्वीरें या वीडियो बना लेते हैं और उन्हें सोशल मीडिया पर साझा कर देते हैं। इन तस्वीरों में एयरबेस की संरचना, सैन्य गतिविधियां और अन्य संवेदनशील जानकारियाँ भी कैद हो जाती हैं, जिससे देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो सकता है।

इसी के मद्देनज़र DGCA ने विंडो शेड्स नीचे रखने और सैन्य हवाई अड्डों पर फोटो या वीडियो लेने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। अगर कोई यात्री इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसमें नागरिक उड्डयन नियमों के तहत जुर्माना और अन्य दंड भी शामिल हो सकते हैं।

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