Edited By Yakeen Kumar, Updated: 22 Aug, 2025 04:46 PM

हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है। जिसमें सरकार हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) संशोधन विधेयक
चंडीगढ़ : हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र शुक्रवार से शुरू हो चुका है। जिसमें सरकार हरियाणा विधानसभा सदस्य (वेतन, भत्ता एवं पेंशन) संशोधन विधेयक 2025 पेश करने जा रही है। इस विधेयक के जरिए विधायकों को मिलने वाले यात्रा भत्ते में संशोधन किया जाएगा। प्रस्ताव को हाल ही में कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल चुकी है।
फिलहाल विधायक और उनके परिवार को भारत में की गई यात्रा के लिए अधिकतम 10 हजार रुपये प्रतिमाह की दर से भत्ता दिया जाता है। हालांकि इसकी सीमा पूरे साल के लिए केवल 1 लाख रुपये तय है। यानी कोई भी विधायक साल भर में यात्रा भत्ते के रूप में 1 लाख रुपये से अधिक का लाभ नहीं ले सकता।
महंगाई के कारण बढाया यात्रा भत्ता
नए संशोधन में इस सीमा को बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये सालाना करने का प्रावधान किया गया है। इसके तहत अब विधायक पूरे वर्ष में 10 हजार रुपये प्रतिमाह की बजाय कुल मिलाकर 1 लाख 20 हजार रुपये तक का यात्रा भत्ता ले सकेंगे। सरकार का तर्क है कि महंगाई और यात्रा खर्च बढ़ने के कारण यह बदलाव आवश्यक है। विधेयक के पारित होने के बाद प्रदेश के सभी विधायकों को इस संशोधित प्रावधान का लाभ मिल सकेगा।
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