Edited By Isha, Updated: 22 Aug, 2025 10:35 AM

हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौ और अवैध कालोनियों को वैध कर दिया है। जिलों से आई रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये सभी कालोनियां शहरी स्थानीय निकायों की हद से बाहर हैं, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश की नौ और अवैध कालोनियों को वैध कर दिया है। जिलों से आई रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है। ये सभी कालोनियां शहरी स्थानीय निकायों की हद से बाहर हैं, लेकिन टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के दायरे में आती हैं। ऐसे में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अपूर्व कुमार सिंह की ओर से बृहस्पतिवार को इन कॉलोनियों को नियमित करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। चरखी दादरी जिला के भैरवी में 7.17 एकड़ क्षेत्रफल में बनी बेनाम कालोनी को नियमित घोषित किया है।
इसी तरह से दादरी के ढाणी फोगाट के प्रेम नगर को वैध घोषित किया है। ढाणी फोगाट का एरिया करीब 36 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। गोहाना की एकता कालोनी और देवीपुरा कालोनी एक्सटेंशन के साथ-साथ सोनीपत के बैयांपुर में बसी मोहन नगर कालोनी तथा हरसाना कलां की रोज वैली स्कूल कालोनी को नियमित किया है।
इन तीनों कालोनियों का क्षेत्र 20 एकड़ के लगभग है। रेवाड़ी जिला के चांदपुर में सरस्वती विहार को सरकार ने नियमित घोषित किया है। यह एरिया साढ़े 28 एकड़ से अधिक का है। इसी तरह से झज्जर के सराय औरंगाबाद के जेबीजी बिल्डकॉन और शांति विहार को सरकार ने वैध घोषित किया है। इनका क्षेत्रफल करीब ढाई एकड़ का है। जिला स्तरीय संवीक्षा समिति की रिपोर्ट के बाद यह निर्णय लिया गया है। कालोनियों के वैध घोषित होने के बाद अब इनमें प्रापर्टी की खरीदो-फरोख्त हो सकेगी।