Meat banned: हरियाणा में 8 दिनों तक मीट बैन, जानें सरकार ने क्यों लिया ये बड़ा फैसला

Edited By Isha, Updated: 22 Aug, 2025 10:25 AM

meat banned for 8 days in haryana

जैन समुदाय के त्योहार ‘‘पर्यूषण पर्व'' को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नगर निकायों  कोमांस की बिक्री बंद करने की अपील की है।हरियाणा सरकार ने नगर निकायों  से कहा है कि वे राज्य के सभी बूचड़खानों पर्यूषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री बंद रखें

चंडीगढ़: जैन समुदाय के त्योहार ‘‘पर्यूषण पर्व'' को देखते हुए हरियाणा सरकार ने नगर निकायों  कोमांस की बिक्री बंद करने की अपील की है।हरियाणा सरकार ने नगर निकायों  से कहा है कि वे राज्य के सभी बूचड़खानों पर्यूषण पर्व के दौरान मांस की बिक्री बंद रखें।सभी जिला नगर आयुक्तों और नगर निगमों के आयुक्तों को भेजे गए पत्र में शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय ने कहा कि इस वर्ष पर्यूषण पर्व 20 से 28 अगस्त तक मनाया जा रहा है।

 महानिदेशालय की ओर से संयुक्त निदेशक स्तर के एक अधिकारी द्वारा जारी पत्र में कहा गया है, ‘‘सक्षम प्राधिकारी द्वारा मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश दिया गया है कि आप नगर निगम सीमा में आने वाले सभी बूचड़खानों को 20 अगस्त से 28 अगस्त 2025 तक पर्यूषण पर्व के दौरान शाकाहारी जीवन शैली अपनाने की अपील जारी करें।''आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बूचड़खानों से यह अपील की गयी है कि वे 20 से 28 अगस्त तक मांस की बिक्री न करें।

मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और न्यायमूर्ति संदीप मार्ने की पीठ ने कहा कि वह समुदाय की भावनाओं का सम्मान करती है, लेकिन सवाल यह है कि उसे (समुदाय को) बूचड़खानों को 10 दिनों तक बंद रखने की मांग करने का अधिकार कहां (किस वैधानिक प्रावधान) से मिलता है। याचिकाओं में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आयुक्त द्वारा 14 अगस्त को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें बूचड़खानों को केवल दो दिनों के लिए बंद करने की अनुमति दी गई थी>  आयुक्त ने तर्क दिया था कि शहर में जैन समुदाय की आबादी कम है। जैन धर्म की दिगंबर शाखा 20 से 27 अगस्त तक और श्वेतांबर शाखा 21 से 28 अगस्त तक पर्यूषण पर्व मनायेगी।

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