2016 में हुई इतनी बड़ी गलती पर नहीं पड़ रही किसी की नजर, हाईकोर्ट के वकील ने विज से मांगी जानकारी

Edited By Shivam, Updated: 17 Jan, 2020 09:24 PM

no one know this mistake

हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 के लागू होने के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल, यह गलती हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वर्गीकरण को लेकर हुई है। एचसीएस नियमावली के लागू होने के साढ़े तीन...

चंडीगढ़ (धरणी): हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 के लागू होने के दौरान एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, जिस पर आज तक किसी का ध्यान नहीं गया। दरअसल, यह गलती हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के वर्गीकरण को लेकर हुई है। एचसीएस नियमावली के लागू होने के साढ़े तीन वर्षों बाद एचपीएस को हरियाणा सरकार की ग्रुप (ए) या ग्रुप (बी) सर्विस में शामिल किए जाने बारे उल्लेख नहीं किया गया है। अब ऐसा भूलवश हुआ है या किसी और कारण से यह जांच का विषय है। 

एडवोकेट हेमंत कुमार ने उठाई आवाज, जानिए क्या है पूरा मामला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार ने बताया कि बीते दिनों जब उन्होंने पिछले वर्ष फरवरी, 2019 में हरियाणा पुलिस सेवा संशोधन नियम, 2019 का अध्धयन किया, जिसमें 10 वर्ष की नियमित सेवा वाले पुलिस विभाग के डीएसपी को अपने ही वेतनमान में एडीशनल एसपी (अतिरक्त पुलिस अधीक्षक) के तौर पर पदांकित करने का प्रावधान डाला गया है, तो उन्होंने जुलाई, 2016 से लागू हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियमावली, 2016 को देखा ताकि वह जान सकें कि हरियाणा पुलिस सेवा (एचपीएस) ग्रुप (ए) है या ग्रुप (बी) सर्विस है। जैसा कि उक्त 2016 नियमावली के नियम 43 एवं परिशिष्ट 3 में हरियाणा सरकार के सभी विभागों की 82 सेवाओं के वर्गीकरण का उल्लेख है।

एचसीएस को ग्रुप ए व हरियाणा पुलिस प्रादेशिक क्लर्कियल को ग्रुप बी
उन्होंने बताया कि उक्त परिशिष्ट में हरियाणा सिविल सेवा (एचसीएस) को तो ग्रुप (ए ) सर्विस के तौर पर दर्शाया गया है,परंतु इसमें हरियाणा पुलिस सेवा का उल्लेख तक नहीं है, हालांकि हरियाणा पुलिस प्रादेशिक क्लर्कियल (लिपिकीय) सेवा को इनमें ग्रुप (बी) सर्विस के तौर पर दर्शाया गया है। यह अत्यंत आश्चर्यजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक इस त्रुटि की ओर किसी का भी ध्यान तक नहीं गया। 

मंत्री विज से मांगी जानकारी
यही नहीं पिछले साढ़े तीन वर्ष से ने हरियाणा सरकार द्वारा अलग से नोटिफिकेशन जारी कर हरियाणा पुलिस सेवा (एचसीएस) को ग्रुप (ए) या ग्रुप (बी) सर्विस के तौर पर घोषित नहीं किया गया है। हेमंत ने गृहमंत्री अनिल विज को ट्वीट कर एवं ईमेल कर मांग भी की है कि इस संबंध में वह तुरंत संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दें। 
 

एसपी के पद पर तैनात हैं चार एचपीएस अधिकारी
बीते महीने 19 दिसम्बर 2019 को  हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित एचसीएस- 2018 परीक्षा के फाइनल नतीजों में 7 डीएसपी भी चयनित किए गए हैं। हेमंत ने बताया कि बताया वर्तमान में करनाल में एसएस भौरिया, पानीपत में सुमित कुमार एवं फतेहाबाद में विजय प्रताप सिंह, जो सभी एचपीएस अधिकारी है, वह उक्त जिलों के एसपी के पदों पर तैनात हैं. इसके अलावा हांसी पुलिस जिले में एचपीएस अधिकारी वीएस सांगवान एसपी के पद पर तैनात हैं।

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