Edited By Manisha rana, Updated: 28 Feb, 2025 08:55 AM

हरियाणा में सरकार ने नगर निकाय चुनावों को देखते हुए फैसला किया है कि प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां तीन दिन शराब नहीं मिलेगी।
हरियाणा डेस्क : हरियाणा में सरकार ने नगर निकाय चुनावों को देखते हुए फैसला किया है कि प्रदेश में जहां-जहां चुनाव हैं वहां तीन दिन शराब नहीं मिलेगी। इसको लेकर सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं। शराब की बिक्री 1, 2 और 12 मार्च को पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगी, क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव के कारण ये दिन ड्राई-डे के रूप में मनाए जाएंगे।
आबकारी विभाग की ओर से जारी ऑर्डर में कहा गया है कि नगर निकाय क्षेत्रों में जहां चुनाव होने हैं उससे 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सभी शराब की दुकानें, बार और पब मतदान से एक दिन पहले, मतदान के दिन और मतगणना के दिन बंद रहेंगे। इन तीन दिनों में शराब बेचने या परोसने की अनुमति नहीं होगी। यदि ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बता दें कि हरियाणा में 7 नगर निगमों समेत 40 निकायों में 2 मार्च को वोटिंग होगी। जबकि पानीपत नगर निगम में 9 मार्च को वोटिंग होगी। सभी जगह के नतीजे एक साथ 12 मार्च को आएंगे। चुनाव की घोषणा के साथ ही प्रदेश में आचार संहिता लागू है।
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