पीने के पानी की बर्बादी करने वाले रहें सावधान, कनेक्शन काटने के साथ ही लगेगा जुर्माना

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 23 May, 2024 04:32 PM

mcg will imposed penalty for wastage of drinking water

गुड़गांव में पानी का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पीने के पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने के लिए भी निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

गुड़गांव, (ब्यूरो): गुड़गांव में पानी का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अंतर्गत पीने के पानी का कनेक्शन काटने के साथ ही 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। कनेक्शन को दोबारा जुड़वाने के लिए भी निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

गुड़गांव की खबरों के लिए इस लिंक https://www.facebook.com/KesariGurugram पर क्लिक करें।

 

निगमायुक्त ने कहा कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि गर्मी के मौसम में पानी की खपत बढ़ने के कारण और पानी की आपूर्ति का पर्याप्त दबाव बनाए रखने के लिए कई प्रकार की गतिविधियां प्रतिबंधित हैं। इनमें पीने के पानी से वाहनों व आंगन को धोना व लॉन में पीने के पानी का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने बताया कि पंप व मोटर को सीधे लाईन में स्थापित करना निषिद्ध है क्योंकि इससे क्षेत्र में पानी का दबाव कम हो सकता है और यह पीने योग्य पानी के प्रदूषित होने का कारण भी बनता है। यदि सीधे पानी की लाईन पर पंप या मोटर स्थापित पाई जाती है तो उसे तुरंत प्रभाव से हटाकर जब्त कर लिया जाएगा। कोई भी वॉशिंग स्टेशन बिना स्वीकृति के चलता हुए पाया गया, तो उसकी पानी आपूर्ति को बंद करने के साथ ही उसे सील कर दिया जाएगा। किसी भी घर या सार्वजनिक स्थान पर कोई भी नल खुला पाया गया तो उसका कनेक्शन तुरंत काट दिया जाएगा। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्तिगत कनेक्शन में लीकेज या ओवरहैड टैंक के ओवरफ्लो के कारण पानी बर्बाद होता पाया गया तो भी कार्रवाई की जाएगी।


उन्होंने बताया कि इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 5000 रुपए तथा दूसरी बार अतिरिक्त 5000 रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन काट दिया जाएगा तथा कनेक्शन की बहाली की अनुमति 1000 रुपए कनेक्शन काटने शुल्क और पुन: कनेक्शन शुल्क के साथ जुर्माना राशि जमा करने पर ही दी जाएगी। निगमायुक्त ने कहा कि निर्माण कार्यों में पीने के पानी का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसे किसी भी उल्लंघन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाने के साथ ही पानी का कनेक्शन भी काटा जाएगा।

 नगर निगम  आयुक्त डॉ नरहरि सिंह बांगड़ ने कहा कि गर्मी के मौसम में सभी लोगों तक पर्याप्त पानी की आपूर्ति हो, इसके लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों पर नजर रखी जा रही है तथा उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि वे पीने के पानी का दुरुपयोग करने वालों की सूचना नगर निगम को दें।

Related Story

Trending Topics

India

97/2

12.2

Ireland

96/10

16.0

India win by 8 wickets

RR 7.95
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!