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प्रॉपर्टी टैक्स से इस वित्तवर्ष में MCG ने कमाए 240 करोड़

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 31 Mar, 2025 05:43 PM

mcg earned 240 crore from property tax

इस वित्तवर्ष में नगर निगम गुरूग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर 240 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इस राशि का भुगतान लोगों ने एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद किया है। अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025...

गुड़गांव, (ब्यूरो): इस वित्तवर्ष में नगर निगम गुरूग्राम ने प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर 240 करोड़ रुपए की आमदनी की है। इस राशि का भुगतान लोगों ने एनडीसी पोर्टल पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल्फ सर्टिफाइड करने के बाद किया है। अधिकारियों के मुताबिक 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 की शाम 5 बजे तक यह राशि नगर निगम को प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में प्राप्त हुई है। 

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आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा प्रॉपर्टी मालिकों की सहायता के लिए उनकी रिहायशी कॉलोनियों, सेक्टर तथा सोसायटियों में जाकर प्रॉपर्टी टैक्स डाटा सुधार, स्वयं-सत्यापन तथा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की सुविधा देने के उद्देश्य से विशेष कैंप भी लगातार आयोजित किए गए। प्रॉपर्टी मालिकों ने इन कैंपों के माध्यम से दी गई सुविधा का लाभ उठाया। इसके साथ ही निगमायुक्त अशोक कुमार गर्ग द्वारा समय-समय पर टैक्स ब्रांच के अधिकारियों को जारी किए गए दिशा-निर्देश भी प्रॉपर्टी टैक्स राशि में बढ़ोतरी के लिए मददगार साबित हुए। निगमायुक्त द्वारा टैक्स ब्रांच से जुड़े अधिकारियों को समय-समय पर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। इनमें प्राप्त होने वाली आपत्तियों का त्वरित समाधान करने सहित नागरिकों की सुविधा के लिए नगर निगम कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने तथा विभिन्न स्थानों पर लगातार विशेष कैंप आयोजित करने के निर्देश शामिल हैं।


नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम-1994 के तहत नगर निगम सीमा में स्थित सभी प्रकार के रिहायशी, वाणिज्यिक, औद्योगिक, संस्थागत भवनों तथा खाली प्लाटों का प्रतिवर्ष प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाना अनिवार्य है। प्रॉपर्टी टैक्स का निर्धारण प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का किया जाता है, जिसका भुगतान प्रतिवर्ष 31 मार्च तक करना होता है। समय पर प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं करने की सूरत में 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज लगाया जाता है तथा डिफॉल्टर प्रॉपर्टी को सील व नीलाम करने की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है।
 

निगमायुक्त ने कहा कि जिन प्रॉपर्टी मालिकों ने अभी तक अपने प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं-सत्यापित नहीं किया है, वे एनडीसी पोर्टल पर स्वयं-सत्यापन जरूर कर दें। अगले 2-3 दिन में एनडीसी पोर्टल पुनः: चालू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी डाटा को स्वयं सत्यापित करना अनिवार्य है।

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