Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 25 Feb, 2023 08:13 PM

एक पीडि़ता ने प्राथमिकी दर्ज करा बयान दिया है कि वो 25 मई 2022 अपनी को ससुराल राजस्थान में उपस्थित थी, उसे अपने मायका आना था कि पीडि़ता का जीजा सारूख कहने लगा कि वो तुझे गांव में छोड़ देगा। जैसे ही वह और उसका जीजा वहां से चले तो जीजा ने कहा कि...
तावडू, (ब्यूरो): एक पीडि़ता ने प्राथमिकी दर्ज करा बयान दिया है कि वो 25 मई 2022 अपनी को ससुराल राजस्थान में उपस्थित थी, उसे अपने मायका आना था कि पीडि़ता का जीजा सारूख कहने लगा कि वो तुझे गांव में छोड़ देगा। जैसे ही वह और उसका जीजा वहां से चले तो जीजा ने कहा कि रात्री के 8 बजे हैं मीट बनाने के लिए दुकान से मुर्गा ले चलते हैं। सारूख ने तावडू बिजली बोर्ड के सामने बाईक खड़ी कर मीट खरीदने के लिए जाने लगा और वह शौच करने के लिये बिजली बोर्ड के पास खंडरों में साइड में चली गई, इतने में सारूख की नियत में फर्क आ गया और वो भी पीछे से पहुंच उसका मूंह बंद कर दिया और खंडहरों में खींच कर जबरन दुष्कर्म करने का प्रयास किया।
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शोर मचाने पर चाकू मेरी गर्दन पर लगा दिया और धमकी दी कि शोर मचाया तो जान से मार देगा। जिसके पश्चात पीडि़त के साथ जबरन दुष्कर्म किया और वहीं पर छोड़ कर भाग गया। जाते जाते कह गया कि यदि किसी को बताया तो जान से मार देगा। जैसे तैसे कर वह तावडू अपने गांव पहुंची और पिता को सारी घटना से अवगत कराया। उसके पिता अपने साथ लेकर दोबारा उसके ससुराल राजस्थान गए और ससुर खुर्शीद, सास इस्लामी व पति आदिल को बताई तो खुर्शीद व इस्लामी ने मारपीट की और आदिल ने 3 बार तलाक तलाक तलाक कह कर तलाक दे दिया और उसको तथा उसकी बहन को घर से निकाल दिया। पिता हम दोनों बहनों को तावडू ले आए और पीडि़ता के बयान पर शहर थाने में पुलिस ने 9 माह के पश्चात जेठ (जीजा) सारूख पति आदिल व ससुऱ खुर्शीद के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है।