हरियाणा के इन कर्मचारियों को बड़ी राहत, अब दोबारा तय होगी पेंशन... बढ़ कर मिलेगा पैसा!

Edited By Isha, Updated: 28 Jun, 2026 04:26 PM

major relief for these haryana employees pensions to be recalculated

हरियाणा सरकार ने रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए ऐसे कर्मचारियों की पेंशन दोबारा तय की जाएगी जिन्हें काल्पनिक वेतनवृद्धि (नोशनल के इंक्रीमेंट) का लाभ मिला है।

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने रिटायर कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। अब 19 जुलाई 2016 से पहले रिटायर हुए ऐसे कर्मचारियों की पेंशन दोबारा तय की जाएगी जिन्हें काल्पनिक वेतनवृद्धि (नोशनल के इंक्रीमेंट) का लाभ मिला है।

सरकार के इस फैसले से ऐसे कर्मचारियों की पेंशन बढ़ सकेगी। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि बढ़ी हुई पेंशन का फायदा तो मिलेगा लेकिन एक मई 2023 से पहले का कोई बकाया नहीं दिया जाएगा।

वित्त विभाग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार यह छूट उन कर्मचारियों पर लागू होगी जो 19 जुलाई 2016 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे यानी जिन पर हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 लागू नहीं होते। ऐसे मामलों में विभागों को अब प्रत्येक केस अलग-अलग वित्त विभाग को भेजने की आवश्यकता नहीं होगी। सामान्य छूट के आधार पर ही पेंशन का निर्धारण किया जा सकेगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह राहत केवल पेंशन निर्धारण तक सीमित रहेगी। नोशनल इंक्रीमेंट के आधार पर किसी भी कर्मचारी को वेतन का वास्तविक भुगतान या अन्य वित्तीय लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही 1 मई 2023 से पहले की पेंशन का कोई एरियर भी देय नहीं होगा।

निर्देशों में कहा गया है कि सभी प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि नोशनल इंक्रीमेंट वित्त विभाग की ओर से 17 सितंबर 2025 व 2 जून 2026 को जारी निर्देशों के अनुरूप ही किया गया हो। पेंशन और वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित विभाग में तैनात एसएएस अधिकारी द्वारा किया जाएगा।

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