Edited By Isha, Updated: 14 Jul, 2026 08:02 AM

सरकारी विभागों के बैंक खातों से धन के कथित गबन और अनधिकृत ट्रांसफर मामले में गिरफ्तार हरियाणा के आई.ए.एस. अधिकारी प्रदीप कुमार ने अपनी गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत को पंजा
चंडीगढ़: सरकारी विभागों के बैंक खातों से धन के कथित गबन और अनधिकृत ट्रांसफर मामले में गिरफ्तार हरियाणा के आई.ए.एस. अधिकारी प्रदीप कुमार ने अपनी गिरफ्तारी, पुलिस रिमांड और न्यायिक हिरासत को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सी.बी.आई. ने गिरफ्तारी के समय और उसके बाद भी उन्हें लिखित रूप से गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने गिरफ्तारी और उसके बाद की पूरी कार्रवाई रद्द कर तत्काल रिहाई की मांग की है।
याचिका के अनुसार मामला पहले हरियाणा ए.सी.बी. ने दर्ज किया था जिसे बाद में सी.बी.आई. को सौंप दिया गया। प्रदीप कुमार का कहना है कि उन्होंने जांच में पूरा सहयोग किया लेकिन 30 जून को नरवाना टोल प्लाजा से उन्हें हिरासत में ले लिया गया।
गिरफ्तारी के समय पर सवाल
याचिका में दावा किया गया है कि सी.बी.आई. के दस्तावेजों में गिरफ्तारी का समय अलग-अलग दर्ज है। पत्नी को भेजी सूचना में समय शाम 4.25 बजे, जबकि गिरफ्तारी मैमो में 6.25 बजे दर्शाया गया है।
इसे वैधानिक प्रक्रिया में गंभीर विसंगति बताया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सी.बी.आई. से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 15 सितम्बर के लिए निर्धारित की है