Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 13 Dec, 2024 09:22 PM
एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने आपसी कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
गुडग़ांव,(ब्यूरो): एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने आपसी कहासुनी के दौरान एक व्यक्ति की हत्या के मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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शहर थाना पुलिस को 6 जनवरी 2020 को एक व्यक्ति ने दी शिकायत में कहा कि वह एक होटल में कुक का काम करता है। 5/6 जनवरी 2020 की रात को देवेंद्र नाम के व्यक्ति ने शराब के नशे में होटल में उसके साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी। इसके बाद कुक ने अपने अन्य साथियों को बुलाया और ओल्ड रेलवे रोड, भीमनगर के पास देवेंद्र का इंतजार करने लगे। इसके बाद देवेंद्र व उसके तीन अन्य साथी आए और इनके साथ झगड़ा करने लगे। देवेंद्र व उसके साथियों ने शराब की बोतल व ईंट से मारपीट की। मारपीट में लगी चोटों के कारण इसके दोस्त रविंद्र की मृत्यु हो गई। शिकायत पर थाना शहर, गुरुग्राम में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया।
मामले में गुरुग्राम पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों की पहचान विजय रावत व संजय निवासी पर्वतीय कॉलोनी, फरीदाबाद, बसंत निवासी गांव गिट्टी गेरहा पिथौरागढ़, उत्तराखंड और देवेंद्र निवासी भीमनगर, गुरुग्राम के रूप में हुई थी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। वहीं आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। जिसके बाद वीरवार को एडीजे डॉ. गगन गीत कौर की अदालत ने फैसला सुनाते हुए चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद (कठोर कारावास) और 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।