Edited By Manisha rana, Updated: 03 May, 2026 12:47 PM

नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को उम्र कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
भिवानी : नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले जाने व दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय द्वारा आरोपी को उम्र कैद व 30 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। यह फैसला शनिवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) सुरुचि अटरेजा सिंह की अदालत द्वारा सुनाया गया है।
इस संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा साल 2024 में थाना शहर पुलिस भिवानी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि आरोपी द्वारा उसकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया है। इस पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया गया। इस पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान पुलिस द्वारा प्रभावी जांच, साक्ष्य एवं दस्तावेज न्यायालय में पेश किए गए जिनके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराया।
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