पाकिस्तानी जासूसी मामले में ज्योति को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

Edited By Deepak Kumar, Updated: 11 Jun, 2025 06:53 PM

jyoti malhotra bail plea rejected in pakistani spying case

पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है। बुधवार को जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की और उसकी बेल का याचिका को खारिज कर दिया।

हिसार (विनोद सैनी) : पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार हुई यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ने कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की है।  बुधवार को जमानत याचिका पर कोर्ट में सुनवाई की और उसकी बेल का याचिका को खारिज कर दिया। सिविल जज सुनील कुमार ने ये फैसला सुनाया है।

बता दें मंगलवार को ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने सिविल जज सुनील कुमार की अदालत में याचिका दायर की थी। ज्योति के एडवोकेट कुमार मुकेश ने बताया कि दोनों पक्षों में बहस के बाद जमानत याचिका रद्द करने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि अभी अदालत द्वारा जमानत याचिका रद्द करने का कारण नहीं बताया है। अदालत में बहस के दौरान पुलिस द्वारा कहा गया कि ज्योति के बैंक खाते व रिकवर किया गया फोन और लैपटॉप के डेटा का विश्लेषण किया जा रहा है। कुमार मुकेश ने बताया कि यह एफआईआर ज्योति की ही स्टेटमेंट के ऊपर दर्ज है। उन्होंने कहा कि अदालत में बहस के दौरान यहां तक कहा गया है कि पुलिस के पास ज्योति को गिरफ्तार करने तक के लिए जो सुबूत चाहिए वो भी नहीं है। 

एडवोकेट कुमार मुकेश ने कहा कि पुलिस की तरफ से कहा गया कि यह राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा हुआ मामला है। उन्होंने कहा कि हम अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं।अब अदालत के इस फैसले के खिलाफ हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। जमानत याचिका के लिए 20 से 25 मिनट तक बहस हुई और जज ने दोनों पक्षों को बेहतर ढंग से सुना।

बता दें पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में  हिसार की न्यू अग्रसेन कॉलोनी निवासी यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा को सिविल लाइन थाना पुलिस ने 17 मई को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ज्योति को 13 दिन की रिमांड पर भेजा गया। इसके बाद ज्योति को 26 मई को 14 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया था। फिर 9 जून को ज्योति कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उसे 23 जून तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया था।

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