इनेलो नेता की बढ़ी मुश्किलें, GBT भर्ती घोटाले मामले में जमानत याचिका रद्द

Edited By Isha, Updated: 25 Feb, 2020 03:39 PM

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जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। रादौर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस में उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने रद कर दी। यह मामला

डेस्कः जेबीटी भर्ती घोटाले में सजायाफ्ता इनेलो के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ गई है। रादौर थाने में दर्ज धोखाधड़ी के केस में उनकी जमानत याचिका कोर्ट ने रद कर दी। यह मामला न्यायधीश अमित गौतम की कोर्ट में चल रहा है।

खुर्दबन निवासी कर्मवीर ने कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसमें कुरुक्षेत्र के सेक्टर पांच निवासी शेर सिंह पर जमीन के फर्जी दस्तावेज तैयार कर इकरारनामा बनवाने के आरोप लगाए गए। यह जमीन भी किसी और को बेचने के नाम पर करीब 45 लाख रुपये का बैनामा हड़पा गया। इस मामले में कोर्ट के आदेश पर आरोपितों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। कर्मवीर ने बताया था कि उनकी 96 कनाल दस मरले जमीन है। दो जुलाई 2016 को ही इस जमीन का इकरारनामा तैयार कराया गया था।

लाडवा के पूर्व विधायक शेर सिंह बड़शामी जेबीटी घोटाले में 10 साल की सजा होने के कुछ माह बाद ही कोर्ट से मेडिकल आधार पर जेल से अंतरिम जमानत पर बाहर आ गए थे। कोर्ट के आदेश अनुसार अपने कुरुक्षेत्र निवास के अलावा, चार निर्धारित अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अधिकृत किया गया था। अब कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत रद कर दी थी जिस पर दो दिसंबर को सीबीआइ की टीम उन्हें लेने के लिए पहुंची थी, लेकिन इससे पहले ही उन्होंने जगाधरी कोर्ट में सरेंडर कर दिया। यहां से उन्हें दो दिन के रिमांड पर लिया गया। बाद में सीबीआइ चार दिसंबर को उन्हें लेने पहुंची, लेकिन कोर्ट ने उन्हें जेल भेज दिया था। यहां से सीबीआइ उन्हें प्रोडक्शन वारंट पर लेकर दिल्ली गई। जहां से उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था।

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