Jhajjar: विवाहिता हत्याकांड में पति को उम्रकैद, 4 साल बाद मिला इंसाफ

Edited By Manisha rana, Updated: 10 May, 2026 09:22 AM

husband gets life imprisonment in married woman murder case

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने गांव गाधरा में हुए विवाहिता हत्याकांड के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि इस हत्याकांड में 2 अन्य को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

रोहतक : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश संदीप कुमार दुग्गल की अदालत ने गांव गाधरा में हुए विवाहिता हत्याकांड के मामले में आरोपी पति को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि इस हत्याकांड में 2 अन्य को अलग-अलग धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है।

जानकारी के अनुसार झज्जर जिला के गांव रेवाड़ी खेड़ा निवासी हरबीर सिंह ने सांपला पुलिस को शिकायत दी थी कि वह 2 भाई और एक बहन है। बहन रिंकू की शादी 14 जुलाई 2013 को सुरेंद्र निवासी गांव गांधरा के साथ की थी। 2 वर्ष से उनकी बहन का पति सुरेंद्र, ससुर केहर सिंह व अन्य ससुराल वाले बहन को दहेज की खातिर तंग करते थे। 26 फरवरी 2022 को उसके ताऊ राजवीर के मोबाइल फोन पर ससुर ने बताया कि रिंकू को करंट लग गया है तो सभी परिवार वाले गांव पहुंचे तो देखा कि उसकी बहन का शव जमीन पर पड़ा हुआ था। शरीर पर चोट के कई निशान थे जिससे ऐसा प्रतीत होता था कि रिंकू की हत्या की गई है। पुलिस ने इस मामले में ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज किया था। तभी से मामला स्थानीय न्यायालय में विचाराधीन था। जज ने सभी सबूत और गवाहों को मद्देनजर आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई।

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