Edited By Yakeen Kumar, Updated: 28 Feb, 2025 09:12 PM

हिसार के चर्चित रमलू हत्याकांड में एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने दोषी राममेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राममेहर को 4 दिन पहले दोषी करार दिया था। वीरवार को सजा का फैसले हुए आज उम्रकैद की सजा सुनाई है।
हिसार : हिसार के चर्चित रमलू हत्याकांड में एडीजे गगनदीप मित्तल की अदालत ने दोषी राममेहर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने राममेहर को 4 दिन पहले दोषी करार दिया था। वीरवार को सजा का फैसले हुए आज उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस सजा पर रमलू के परिजनों ने कहा ऐसे व्यक्ति को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए।
निर्दोष मृतक रमलू के परिवार में 10 लोग थे, जो उस पर ही निर्भर थे। रमलू की मौत से परिजनों के जीवन को भी प्रभावित किया है। दोषी राममेहर के 3 औरतों के साथ संबंध थे। कोर्ट पहले ही राममेहर की दोस्त राधा नाम की महिला को पहले ही बरी कर चुकी है।
यूं दी थी मौत
बता दें कि 6 अक्तूबर 2020 को हांसी में व्यापारी राममेहर ने 1.41 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम लेने के लिए अपनी जगह डाटा गांव के राममेहर राममेहर उर्फ रमलू को अपनी कार में बैठाकर गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में हत्या दिखाने के लिए कार मे ही आग लगा दी। राममेहर ने रमलू को इसलिए चुना क्योंकि उसका नाम और कद काठी एक जैसी थी।
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