Edited By Deepak Kumar, Updated: 03 Sep, 2025 07:00 PM

पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल आज हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं।
हिसार (विनोद सैनी) : पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जेल में बंद यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की डिफॉल्ट बेल आज हिसार कोर्ट ने खारिज कर दी है। वहीं, पुलिस की 3 एप्लीकेशन में से 2 को स्वीकार कर लिया और एक को आंशिक तौर पर स्वीकार कर लिया। आज के निर्णय के अनुसार अब ज्योति मल्होत्रा को अधूरी चार्जशीट दी जाएगी और चालान के पार्ट को प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा। हालांकि रूटीन मीडिया ब्रीफिंग पर कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है।
ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि अदालत के फैसले का सम्मान है लेकिन मैं इनसे संतुष्ट नहीं हूं। चारों आदेशों की कॉपियां शीघ्र लेकर उनके खिलाफ रिविजन फाइल की जाएगी। ज्योति मल्होत्रा के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि आज ज्योति की डिफॉल्ट बल सहित पुलिस द्वारा लगाई गई तीन एप्लीकेशन के ऊपर फैसला आया है। उन्होंने बताया कि डिफॉल्ट बेल याचिका को कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया है और पुलिस द्वारा लगाई गई तीन एप्लीकेशन में से दो एप्लीकेशन को अस्वीकार किया गया जबकि एक को आंशिक तौर पर स्वीकार किया गया है, जिस एप्लीकेशन को स्वीकार किया गया है उसमें ज्योति को चालान की पूरी कॉपी ना देने बारे बात कही गई है। उन्होंने बताया कि अदालत द्वारा हिदायत दी गई है कि चालान को प्रकाशित न किया जाए।
कुमार मुकेश ने बताया कि ज्योति की तरफ से भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपनी प्रजेंटेशन भेजी गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा ज्योति को अधूरा चालान देने की जो एप्लीकेशन लगाई गई थी उसका हमने विरोध किया। पुलिस द्वारा कहा गया था कि यदि सभी तथ्य ज्योति को दे दिए जाएंगे तो इसमें जांच पड़ताल में व्यवधान आ सकता है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को अधूरा चालान दिया जाता है तो उसका डिफॉल्ट बेल का अधिकार बनता है।
वहीं, कोर्ट ने ज्योति को 10 सितंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। ज्योति की पिछली पेशी 25 अगस्त को हुई थी। इसी दौरान पुलिस ने एप्लीकेशन देकर कहा था कि ज्योति के वकील को चार्जशीट की कॉपी ना दी जाए क्योंकि यह काफी संवेदनशील है। इस पर वकील ने कहा था कि बिना चार्जशीट वह केस कैसे लड़ेंगे।
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