हाईकोर्ट ने सामाजिक एवं आर्थिक अंकों को बताया असंवैधानिक, CET प्रिलिम्स का पूरा परिणाम रद्द

Edited By Saurabh Pal, Updated: 31 May, 2024 09:54 PM

high court cancels the entire result of cet prelims

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज सीईटी अधिसूचना दिनांक 5/5/2022 में सामाजिक एवं आर्थिक अंकों को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। खंडपीठ द्वारा सीईटी प्रीलिम्स का पूरा परिणाम रद्द कर दिया गया है

चंडीगढ़(चंद्र शेखर धऱणी): पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने आज सीईटी अधिसूचना दिनांक 5/5/2022 में सामाजिक एवं आर्थिक अंकों को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया है। खंडपीठ द्वारा सीईटी प्रीलिम्स का पूरा परिणाम रद्द कर दिया गया है । एचएसएससी को सीईटी प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को संशोधित करने के बाद दोबारा मेरिट सूची तैयार करने और उसके बाद विभिन्न पदों के लिए नए सिरे से मुख्य परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। जिन ग्रुप के लिए मुख्य परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, उन सभी ग्रुप की दोबारा से परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी।

अधिवक्ता रजत मोर ने बताया कि अभ्यर्थियों द्वारा कई मुद्दों पर अलग अलग याचिका दायर की गई थी, जैसे 4 गुना के फॉर्मूले को सही से लागू न करना, ग्रुप  56 मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का दोहराना, सामाजिक व आर्थिक अंक। हाईकोर्ट द्वारा इन सभी मुद्दों पर इकट्ठा फैसला सुनाया गया हैं। कोर्ट का यह फैसला कोर्ट में विचाराधीन भर्तियों जैसे सीईटी व टीजीटी को प्रभावित करेगा। जिन अभ्यर्थियों को सीईटी भर्ती के अंतर्गत आने वाले पदों पर नियुक्ति दी जा चुकी हैं, अभी उन पर कोई तुरंत कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर कोई अभ्यार्थी संशोधित परिणाम में कट ऑफ से कम अंक प्राप्त करता है तो उसे हटने की नौबत जरूर आ सकती है। कुछ बिंदुओं पर हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश आने के बाद स्थिति ज्यादा स्पष्ट होगी। यह आदेश एक दो दिन में अपलोड होने की संभावना है।

 

 

 

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