हाईकोर्ट ने ज्वाइंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर चंडीगढ़ को कोर्ट में पेश होने का दिया आदेश

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 12 Jun, 2024 07:48 PM

sports director chandigarh ordered to appear in court

पंजाब व चंडीगढ़ के बीच विवाद के चलते एक छात्र को भविष्य संकट  में है,  मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो  हाई कोर्ट ने ज्वाइंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर चंडीगढ़ को गुरुवार को सुबह  हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

चंडीगढ़ (चंद्र शेखर धरणी): पंजाब व चंडीगढ़ के बीच विवाद के चलते एक छात्र को भविष्य संकट  में है,  मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो  हाई कोर्ट ने ज्वाइंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर चंडीगढ़ को गुरुवार को सुबह  हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया।

मामला है मोहाली निवासी मनराज सिंह  का जो पीयू के फाइव  ईयर ला में स्पोर्ट्स कोटे के  प्रवेश तहत लेना चाहता है , इसके लिए स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट है जरूरी है। लेकिन पंजाब व चंडीगढ़ दोनो ने उसे शूटिंग  खेल का स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट देने से  इंकार कर दिया। छात्र ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसे स्पोर्ट्स ग्रेडेशन सर्टिफिकेट  देने की मांग की है। इस मामले में चंडीगढ़ प्रशासन का कहना है कि छात्र मनराज मोहाली में रहता है वही से उसने दसवीं और बारहवीं की है, इसलिए पंजाब उसे  ग्रेडेशन सर्टिफिकेट जारी करे। दूसरी तरफ  पंजाब का कहना है कि मनराज चंडीगढ़ की शूटिंग टीम से खेलता है इसलिए चंडीगढ़ ही उसे सर्टिफिकेट जारी करे। 

बुधवार को याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप मौदगिल की बेंच ने चंडीगढ़ प्रशासन को लगाई कड़ी फटकार, कहा जब छात्र चंडीगढ़ से खेल रहा तो  उसे सर्टिफिकेट  क्यों नहीं दिया जा रहा  कोर्ट ने कहा कि छात्र के भविष्य से  खिलवाड़ न किया जाए, हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए  चंडीगढ़ के ज्वाइंट स्पोर्ट्स डायरेक्टर को वीरवार को  सुबह हाई कोर्ट में पेश होकर जवाब दायर रखने का आदेश दिया है।

 

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