Haryana: इस रूट पर प्राइवेट बसों में भी मान्य होंगे पास, इस छात्रा की याचिका पर आया बड़ा आदेश

Edited By Yakeen Kumar, Updated: 20 Sep, 2025 09:35 PM

haryana now government passes will be valid in private buses also

कोर्ट ने प्राइवेट बसों में पास को लेकर एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि जब तक हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश (Stay) जारी नहीं होता

हिसार : हिसार कोर्ट ने प्राइवेट बसों में पास को लेकर एक अहम आदेश देते हुए कहा है कि जब तक हाईकोर्ट से कोई स्थगन आदेश (Stay) जारी नहीं होता, तब तक प्राइवेट बसों में भी सरकारी रियायती पास मान्य रहेंगे। यह फैसला सारंगपुर की LLB छात्रा पूजा बिश्नोई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुनाया गया। पूजा ने अपनी याचिका में मांग की थी कि सरकारी पास को प्राइवेट बसों में भी मान्यता दी जाए, ताकि इन छात्राओं को राहत मिल सके।

पूजा ने बताया कि भट्टू से हिसार जाते समय एक प्राइवेट बस कंडक्टर ने उनका पास यह कहकर अमान्य कर दिया कि यह केवल सरकारी बसों में ही मान्य है। कंडक्टर ने RTI से मिली जानकारी का हवाला दिया। इसके बाद पूजा ने RTA कार्यालय से पत्र प्राप्त किया, जिसमें स्पष्ट लिखा था कि रियायती और कॉलेज पास दोनों तरह की सरकारी व प्राइवेट बसों में लागू होंगे। पूजा ने बताया कि कंडक्टर को पत्र दिखाने के बावजूद उसने पास स्वीकार नहीं किया, जिसके बाद पूजा ने 5 सितंबर को हिसार कोर्ट में सिविल सूट दायर किया।

इस केस में 18 सितंबर को हुई सुनवाई में सभी पक्ष मौजूद रहे। कोर्ट ने RTA के पत्र को आधार मानते हुए आदेश दिया कि फिलहाल इन छात्राओं के पास प्राइवेट बसोंं को मानने होंगे। बता दें कि ये बस पास केवल भट्टू रूट पर और याचिका दायर करने वाली छात्राओं का ही मान्य होंगे। बाकि सभी छात्र-छात्राओं पर पहले की तरह ही रूल लागू होंगे।

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