Haryana News: हरियाणा के इस जिले में धारा 163 लागू, जानिए क्या है पूरा मामला

Edited By Deepak Kumar, Updated: 24 Jun, 2025 05:27 PM

haryana news section 163 implemented in hisar hau protest

हरियाणा के हिसार में एचएयू के प्रदर्शन के चलते जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छात्रों द्वारा छात्र न्याय महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।

डेस्कः हरियाणा के हिसार में चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय (एचएयू) के प्रदर्शन कर रहे छात्रों की आज ‘छात्र न्याय महापंचायत’ आयोजित की गई है। इस महापंचायत में किसान संगठन, छात्र संगठन और सामाजिक संगठनों के लोग छात्रों के समर्थन में शामिल हुए हैं। महापंचायत में किसान नेता गुरनाम सिंह चढूनी भी मौजूद हैं।

जानकारी के अनुसार, जिला प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि छात्रों द्वारा छात्र न्याय महापंचायत के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है। छात्र न्याय महापंचायत एचएयू के गेट नंबर चार के सामने सुबह 10 बजे से शुरू हुई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। महापंचायत का संचालन स्वयं एचएयू के छात्र कर रहे हैं।

मामले की पूरी जानकारी

एचएयू प्रशासन ने एमएससी और पीएचडी के छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति में कटौती कर दी थी, जिसका विरोध करते हुए 10 जून को विद्यार्थी कुलपति कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों और छात्रों के बीच टकराव हुआ। बाद में विद्यार्थी कुलपति आवास पर भी प्रदर्शन करने गए, जहां 10 जून की रात लगभग 10 बजे छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। इस लाठीचार्ज में तीन छात्रों के सिर फट गए थे। इस पूरे मामले को लेकर छात्रों और समर्थकों का गुस्सा जारी है, और आज की छात्र न्याय महापंचायत में इसका जमकर विरोध हो रहा है।

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