हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के मामले में गृह विभाग को लगाई फटकार

Edited By Isha, Updated: 14 Jan, 2026 12:38 PM

haryana human rights commission has reprimanded the home department

हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के एक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने से इन्कार करने पर गृह विभाग की कड़ी आलोचना की। आयोग ने इसे गैर-जिम्मेदाराना, कानूनी रूप

चंडीगढ़: हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने पुलिस हिरासत में प्रताड़ना के एक मामले में पीड़ित को मुआवजा देने से इन्कार करने पर गृह विभाग की कड़ी आलोचना की। आयोग ने इसे गैर-जिम्मेदाराना, कानूनी रूप से अस्थिर और भारी सबूतों के बावजूद राज्य को संवैधानिक जवाबदेही से बचाने का प्रयास करार दिया।

यह मामला पंचकूला निवासी 18 वर्षीय परवेश शर्मा की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना से जुड़ा है। परवेश को 17 जून को हर्ष फायरिंग के मामले में आर्म्स एक्ट के तहत नामजद किया गया था।

पुलिस ने उसे 25 जून को गिरफ्तार किया। बाद में उसे जमानत मिल गई। 15 जुलाई को उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया हालांकि अगले ही दिन कालका अदालत ने उनकी गिरफ्तारी को अवैध घोषित कर दिया। अदालत की ओर से गठित मेडिकल बोर्ड ने अवैध हिरासत के दौरान शर्मा के शरीर चार चोटें पाई थीं।
 

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