Edited By Krishan Rana, Updated: 28 Oct, 2026 09:07 PM

हरियाणा में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत बस परमिट जारी करने की प्रक्रिया को लेकर परिवहन विभाग ने
चंडीगढ़ (चन्द्र शेखर धरणी): हरियाणा में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत बस परमिट जारी करने की प्रक्रिया को लेकर परिवहन विभाग ने अहम प्रशासनिक कदम उठाया है। राज्य परिवहन आयुक्त ने परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित 26 अगस्त और 30 सितंबर को जारी किए गए दोनों पत्र वापस लेने के आदेश जारी किए हैं।
इस फैसले के बाद परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया फिलहाल आगे नहीं बढ़ेगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे की कार्रवाई के संबंध में बाद में सूचित किया जाएगा।
परिवहन आयुक्त कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के बाद दोनों पत्रों को वापस लेने का निर्णय लिया गया है। आदेश प्रदेश के सभी जिला परिवहन अधिकारी-सह-सचिव तथा क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों को भेजा गया है। संबंधित अधिकारियों को इन निर्देशों का तत्काल प्रभाव से सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
7 मार्च 2024 की अधिसूचित स्कीम से जुड़ा मामला
यह पूरा मामला हरियाणा सरकार की ओर से 7 मार्च 2024 को अधिसूचित संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत स्टेज कैरिज परमिट जारी करने के लिए आवेदन आमंत्रित करने से जुड़ा है। इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिवहन आयुक्त कार्यालय ने इस वर्ष 26 अगस्त और 30 सितंबर को पत्र जारी किए थे। अब विभाग ने इन दोनों पत्रों को वापस लेने का फैसला किया है।
आवेदकों को अगले आदेश का इंतजार
परिवहन विभाग के इस फैसले से बस परमिट के लिए आवेदन करने के इच्छुक लोगों की नजरें अब विभाग के अगले आदेश पर रहेंगी। फिलहाल आवेदन आमंत्रित करने की नई तारीख, आवेदन प्रक्रिया की समयसीमा और आगे की कार्रवाई को लेकर कोई नया कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है।
परिवहन आयुक्त कार्यालय ने आदेश में कहा है कि आगे की कार्रवाई के संबंध में अलग से सूचना दी जाएगी। ऐसे में अब विभाग के अगले निर्णय के बाद ही स्पष्ट होगा कि संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम के तहत परमिट के लिए आवेदन आमंत्रित करने की प्रक्रिया कब और किस तरह आगे बढ़ेगी।
स्कीम रद्द नहीं, दो पत्र वापस लिए गए
इस मामले में यह स्पष्ट करना जरूरी है कि परिवहन आयुक्त के आदेश में संशोधित स्टेज कैरिज स्कीम को पूरी तरह निरस्त करने का उल्लेख नहीं है। फिलहाल केवल आवेदन आमंत्रित करने से संबंधित 26 अगस्त और 30 सितंबर को जारी किए गए दो पत्र वापस लिए गए हैं। इसलिए इसे पूरी स्कीम रद्द होने के बजाय परमिट आवेदन प्रक्रिया से जुड़े पूर्व आदेशों को वापस लेने के रूप में देखा जाना चाहिए।
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