पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, छुट्टियों के दौरान परिसरों में होगा ये खास काम... जानिए क्यों

Edited By Isha, Updated: 27 Oct, 2026 03:18 PM

punjab haryana high court issues major order campuses to be monitored

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला अदालतों के परिसरों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भवन समिति के अध्यक्ष ने दोनों राज्यों के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश...

चंडीगढ़: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने जिला अदालतों के परिसरों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर सख्ती दिखाई है। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और भवन समिति के अध्यक्ष ने दोनों राज्यों के सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीशों तथा उपायुक्तों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

निर्देश स्पष्ट हैं कि न्यायिक परिसरों और वकीलों के चैंबरों में अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण नहीं होने दिया जाए। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने अधिकारियों को अपने स्तर पर आवश्यक कदम उठाने को कहा है। अदालत परिसरों में नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए सतर्कता बरती जाए। खास तौर पर छुट्टियों, अवकाश और अदालतों में कामकाज नहीं होने के समय निगरानी रखी जाए।

पंजाब-हरियाणा के सभी जिला न्यायाधीशों और उपायुक्तों को निर्देश
इसका उद्देश्य इस दौरान कोई अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण न होने देना है। यदि उल्लंघन का पता चलता है तो संबंधित अधिकारी को तत्काल हस्तक्षेप कर कार्रवाई करनी होगी। निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी जिला व सत्र न्यायाधीशों तथा उपायुक्तों को सौंपी गई है। इन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में न्यायिक परिसरों और वकीलों के चैंबरों वाले स्थानों पर निगरानी सुनिश्चित करनी होगी।  

Related Story

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!