इंडो-जापानी बिल्डर कंपनी पर हरेरा ने लगाया 30 लाख रुपए का जुर्माना

Edited By Punjab Kesari, Updated: 29 Mar, 2018 03:37 AM

harera fined rs 30 lakh on indo japanese builder company

गुरुग्राम में हरेरा ने एक इंडो-जापानी बिल्डर कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 30 लाख का पहला जुर्माना लगाया है। यह बिल्डर कंपनी अपनी रेजीडेंसी सेक्टर-36ए में बना रही है। जुर्माने की वजह यह है कि बिल्डर ने बिना हरेरा में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराए ही...

गुरूग्राम(सतीश): गुरुग्राम में हरेरा ने एक इंडो-जापानी बिल्डर कंपनी पर कार्रवाई करते हुए 30 लाख का पहला जुर्माना लगाया है। यह बिल्डर कंपनी अपनी रेजीडेंसी सेक्टर-36ए में बना रही है। जुर्माने की वजह यह है कि बिल्डर ने बिना हरेरा में कोई रजिस्ट्रेशन कराए बिना ही रेजीडेंसी का विज्ञापन किया था। जिसके चलते कम्पनी पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।

हरियाणा रियल एस्टेट रेग्युलेशन एंड डिवेलपमेंट एक्ट के तहत गठित अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराए बिना प्रॉजेक्ट का प्रचार करने पर गुडग़ांव की बेंच ने बिल्डर को दोषी पाया। अथॉरिटी ने संबंधित बिल्डर पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना 15 दिन के अंदर जमा कराने का आदेश दिया गया। जिस प्रॉजेक्ट के लिए कृषुमी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाया गया, वह जापानी व भारतीय कंपनी का साझा प्रॉजेक्ट है।

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हरेरा की गुडग़ांव बेंच के मुताबिक, जापान की कंपनी सुमितोमो कॉरपोरेशन जापान व भारतीय कंपनी कृष्ण ग्रुप ने साझा कंपनी कृषुमी कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का गठन कर इंडो-जैपनीज मेगा रियल एस्टेट प्रॉजेक्ट का प्रचार शुरू कर दिया। कंपनी ने 26 फरवरी को प्रॉजेक्ट का विज्ञापन दिया। इस पर हरेरा गुडग़ांव बेंच ने खुद ही संज्ञान लेते हुए कंपनी को नोटिस जारी कर दिया।

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कंपनी को 15 दिन के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा गया, जिस पर 8 मार्च को कंपनी की ओर से पक्ष रखते हुए खुद को बेकसूर बताया गया। अथॉरिटी ने 10 मार्च को एक नया नोटिस जारी करते हुए 27 मार्च की सुनवाई की तारीख तय कर दी। इस दौरान कंपनी की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्होंने नियमों का उल्लंघन नहीं किया है। उन्होंने न तो बुकिंग शुरू की और न ही अभी किसी खरीदार का आवेदन लिया है। इस दौरान यह भी बताया गया कि कंपनी के प्रॉजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 357 करोड़ रुपये है। इसके साथ ही 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए इसे 15 दिन के अंदर जमा कराने के निर्देश दिए।

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दरअसल बिल्डर को कोई भी प्रोजेक्ट बनाने से पहले रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। इससे लोगों को प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। वहीं इस कानून के तहत बिल्डर के प्रोजेक्ट राशि की 10 प्रतिशत तक जुर्माना लागाया जा सकता है। लेकिन हरेरा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिल्डर के ऊपर 30 लाख का जुर्माना लगाया है जिसे 15 दिन के अंदर जमा करना है।

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