Edited By Isha, Updated: 04 Jun, 2025 12:15 PM

हरियाणा में रह रहे लोगों के लिए अपने घर की मरम्मत करवाने का खास मौके है। दरअसल हरियाणा सरकार अब आपके घर की मरम्मत के लिे 80 हजार रुपये देगी। जी हां, डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत यह राशि मिलती
हरियाणा डेस्क: हरियाणा में रह रहे लोगों के लिए अपने घर की मरम्मत करवाने का खास मौका है। दरअसल हरियाणा सरकार अब आपके घर की मरम्मत के लिेए 80 हजार रुपये देगी। जी हां, डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के अंतर्गत यह राशि मिलती है। योजना का लाभ उठाने के लिए saralharyana.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है।
बता दें कि इसका लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये य उससे कम है। योजना क लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासी को ही मिलेगा। इस योजना के लिए वही शख्स आवेदन करेगा, जिसके नाम पर वह होगा, जिसकी मरम्मत के लिए उसे सरकारी मदद चाहिए। यह राशि एक मुश्त दी जाएगी।
योजना पर ये नियम होंगे लागू
- डॉ. बीआर अंबेडकर आवास नवीनकरण योजना का लाभ उठाने के लिए शहरी क्षेत्र के आवेदक के पास 35 वर्ग गज और ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक के पास 50 वर्ग गज का खुद का मकान होना चाहिए। यह मकान 10 साल या इससे ज्यादा पुराना होना चाहि।
- योजना का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि शहरी क्षेत्रों में मकान रजिस्ट्री हो. वहीं अगर गांव के लोगों के पास मकान का मालिकाना हक नहीं है तो ग्राम सचिव द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट देना होगा।
- आवेदन पत्र के साथ मरम्मत योग्य घर की फोटो, मरम्मत पर अनुमानित व्यय और मरम्मत के बाद घर की फोटो ली जाएगी और उसे जिला कल्याण अधिकारी ऑफिस के रिकॉर्ड में दर्ज की जाएगी।
- आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए. एक बात और यदि आवेदक द्वारा अनुदान राशि का उपयोग नहीं किया गया है तो सरकार इसे वसूल करने का अधिकार है।