Edited By Deepak Kumar, Updated: 11 Aug, 2025 02:57 PM

हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक विशेष योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का लोन प्रदान करता है।
डेस्कः हरियाणा सरकार समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में, राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने हेतु एक विशेष योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (HSCFDC) पात्र व्यक्तियों को 50,000 रुपये तक का लोन प्रदान करता है, जिससे वे अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
मुख्य योजनाएं
सावधिक ऋण योजना (Term Loan Scheme)
यह योजना उन लोगों के लिए है जो एक निश्चित अवधि के लिए लोन लेकर व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं।
सूक्ष्म वित्त योजना (Micro Finance Scheme)
छोटे स्तर के व्यवसायों के लिए लोन, जिससे कम राशि में भी स्वरोजगार की शुरुआत हो सके।
आवेदन की अंतिम तिथि
4 अगस्त 2025 से 21 अगस्त 2025 तक।
ब्याज दर और सब्सिडी के लाभ
- वार्षिक ब्याज दर केवल 6.50%, जो अन्य लोन की तुलना में कम है।
- समय पर लोन भुगतान करने पर ब्याज में 4% की अतिरिक्त छूट।
- लोन राशि पर परियोजना लागत का 50% (अधिकतम 10,000 रुपये तक) सब्सिडी।
- यह योजना कम पूंजी के साथ व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए एक सुनहरा अवसर है।
पात्रता मानदंड
- आवेदक हरियाणा का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अनुसूचित जाति से संबंधित होना चाहिए।
आयु सीमा
- 18 से 45 वर्ष तक।
- परिवार की वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक किसी बैंक या निगम का डिफॉल्टर नहीं होना चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेज
- पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र (आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा निवास प्रमाण पत्र)।
- बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र।
- जाति प्रमाण पत्र एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र।
- दो पासपोर्ट साइज फोटो।
आवेदन के तरीके
ऑफलाइन: जिला अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम कार्यालय में जाकर आवेदन करें।
ऑनलाइन: निगम की आधिकारिक वेबसाइट https://hscfdc.org.in/ पर जाकर आवेदन और दस्तावेज अपलोड करें।
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