पिता ने नाबालिग बेटी से कई बार किया था दुष्कर्म, अब अंतिम सांस तक मिली ये सजा...ऐसे खुला मामले का राज

Edited By Isha, Updated: 29 Nov, 2025 07:16 PM

father had raped his minor daughter several times

अतिरिक्त सेशन जज अनूपमिश मोदी ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत एक पिता को अंतिम सांस तक कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना

कैथल: अतिरिक्त सेशन जज अनूपमिश मोदी ने दुष्कर्म और पोस्को एक्ट के तहत एक पिता को अंतिम सांस तक कैद और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। एक अन्य दोषी को 20 साल की कैद और 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने पीड़िता को सात लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया। जुर्माना नहीं देने पर छह महीने की सजा अलग से भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने डीएलएसए की मार्फत पीड़िता को सात लाख रुपए मुआवजे के भी आदेश दिए हैं।
 
अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी डीडीए जयभगवान गोयल ने की। गोयल ने बताया कि इस बारे में पीड़ित लडक़ी के पिता ने ही थाना गुहला में 13 मई 2023 को लडक़ी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी।


उन्होंने बताया कि पिता ने रिपोर्ट में कहा था कि उनकी नाबालिग बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई है। उन्होंने उसकी कई जगह तलाश की लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। अगले दिन राजेन्द्रा अस्पताल पटियाला से पुलिस को सूचना मिली कि रेप की शिकार एक नाबालिग लड़की यहां दाखिल है। इस पर दुर्गा शक्ति महिला थाना की इंचार्ज सुदेश पुलिस टीम के साथ राजेन्द्रा अस्पताल पटियाला पहुंची और पीडि़त लडक़ी के बयान कलमबद्ध किए। लड़की ने बताया कि उसका पिता ही उसे अंबाला लेकर गया था। वहां उसके पिता ने अनेक बार उसके साथ दुष्कर्म किया।

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