बड़ी खबर: रणजीत सिंह हत्याकांड में डेरा प्रमुख राम रहीम बरी, HC ने पलटा CBI कोर्ट का फैसला

Edited By Nitish Jamwal, Updated: 28 May, 2024 12:29 PM

dera chief ram rahim acquitted in ranjit singh murder case

हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में बरी कर दिया है।

पंचकूला (उमंग श्योराण): हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को रणजीत सिंह हत्याकांड में बरी कर दिया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने गुरमीत राम रहीम को बड़ी राहत देते हुए इस मामले में बरी कर दिया है। 

PunjabKesari

बता दें कि राम रहीम समेत 5 आरोपियों को CBI कोर्ट ने उम्रकैद की सजा दी थी। उम्र कैद की सजा के खिलाफ राम रहीम ने अपील दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को रद्द कर दिया है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने अक्टूबर 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी।

जानकारी के मुताबिक ये हत्याकांड साल 2002 में  हुआ था और बाद में मामला सीबीआई को सौंपा गया था। 22 साल पुराना इस मामले में 19 साल बाद सीबीआई कोर्ट ने डेरा मुखी राम रहीम को दोषी करार दिया था। पत्रकार की हत्या में उसे उम्रकैद और यौन शोषण के 2 केसों में 10-10 साल की कैद हुई थी। इस केस में बरी होने के बावजूद राम रहीम को अभी जेल में ही रहना होगा।

PunjabKesari

2002 में हुई थी रणजीत की हत्या

आपको बता दें कि  कुरूक्षेत्र के रहने वाले डेरे के मैनेजर रणजीत सिंह की 10 जुलाई 2002 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की गई, लेकिन डेरे को क्लीन चिट दे दी गई। हालांकि रणजीत का परिवार संतुष्ट नहीं था। पुलिस जांच से असंतुष्ट रणजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने जनवरी 2003 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर CBI जांच की मांग की थी।

कैसे जुड़ा मामले में राम रहीम का नाम

गौरतलब है कि शुरुआत में इस मामले में राम रहीम का नाम नहीं था, लेकिन साल 2003 में जांच CBI को सौंपी गई। जिसके बाद 2006 में राम रहीम के ड्राइवर खट्टा सिंह के बयान पर डेरा प्रमुख को शामिल किया गया। इस मामले में 2007 में कोर्ट ने आरोपियों पर आरोप तय किए थे। 19 साल के बाद अक्टूबर 2021 में डेरा मुखी समेत 5 आरोपियों को दोषी करार दिया गया। जिसके बाद सीबीआई ने इन्हें उम्रकैद की सजा दे दी गई।

(पंजाब केसरी हरियाणा की खबरें अब क्लिक में Whatsapp एवं Telegram पर जुड़ने के लिए लाल रंग पर क्लिक करें)

Trending Topics

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!