जिलाधीश ने गुड़गांव में लागू की धारा-144
Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 15 Feb, 2024 03:43 PM
जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 व 16 फरवरी को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
गुड़गांव, (ब्यूरो): जिलाधीश निशांत कुमार यादव ने अपराध प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 15 व 16 फरवरी को गुरुग्राम जिला में मानवरहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि) के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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जिलाधीश द्वारा जारी किए गए आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 15 व 16 फरवरी को गुरुग्राम दौरे पर रहेंगे। ऐसे में गुरुग्राम में सुरक्षा के मद्देनजर 15 व 16 फरवरी को मानव रहित हवाई वाहनों के उड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।