Edited By Nitish Jamwal, Updated: 04 May, 2024 06:02 PM
हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक बलात्कार में दोहरी हत्याकांड में करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। मामले में हरियाणा की विशेष CBI कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है।
पंचकूला (उमंग श्योराण): हरियाणा के बहुचर्चित डिंगरहेडी सामूहिक बलात्कार में दोहरी हत्याकांड में करीब साढ़े 7 साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिला है। मामले में हरियाणा की विशेष CBI कोर्ट ने चारों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआई कोर्ट ने इस मामले के चारों दोषियों विनय उर्फ लंबू, जयभगवान, हेमंत चौहान और अयान चौहान को फांसी की सजा सुनाई है।
6 आरोपियों को किया था बरी
बता दें कि 10 अप्रैल 2024 को सीबीआई कोर्ट की ओर से इन चारों को दोषी करार दिया गया था। जबकि 6 आरोपियों को बरी किया गया था। इस मामले में 10 आरोपी न्यायिक हिरासत में थे। सीबीआई कोर्ट ने तेजपाल, अमित, रविंद्र, कर्मजीत, संदीप और राहुल वर्मा को किया बरी था। वहीं एक आरोपी अमरजीत पैरोल पर आने के बाद फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी अभी बाकी है।
दो युवतियों के साथ गैंगरेप
आईपीसी की धारा 376D, 302, 325, 326, 397, 459, 460 और पोस्को एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया था। तावडू क्षेत्र के गांव डिंगरहेडी में साल 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात "कुल्हाड़ी गैंग" के बदमाशों ने दोहरे हत्याकांड सहित एक नाबालिक सहित दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार जैसी जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। कथित तौर पर आरोपियों ने दो युवतियों के साथ गैंगरेप के अलावा दंपति की हत्या कर परिवार के पांच लोगों को घायल कर खून से लथपथ वहीं छोड़कर भाग गए थे।
एक आरोपी ने किया सुसाइड
साल 2016 में 24 और 25 अगस्त की रात सामूहिक दुष्कर्म सहित दंपति की हत्या हुई थी। CBI की ओर से की इस मामले में गहनता से जांच की गई। जांच के बाद 12 लोगों को मुख्य आरोपी बनाया गया था। लेकिन एक आरोपी ने बाद में सीबीआई की ओर से तलब किए जाने पर आत्महत्या कर ली थी।
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