पहली शादी छिपाकर महिला ने की दूसरी शादी, पति के फ्लैट के बनवाए फर्जी दस्तावेज, अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

Edited By Pawan Kumar Sethi, Updated: 28 Jul, 2026 07:25 PM

court reject bail application of woman for fraud and second marriage

पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने और फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

गुड़गांव,(ब्यूरो): पहली शादी छुपाकर दूसरी शादी करने और फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अपने नाम पर करने के मामले में जिला अदालत ने आरोपी महिला की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास निधि बेनीवाल की अदालत ने दिया है। महिला की पति की शिकायत पर सेक्टर-65 थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था।

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बचाव पक्ष ने अदालत में दलील दी कि उन्हें झूठा फंसाया गया है। वह 21 जुलाई 2026 से हिरासत में हैं। उनके खिलाफ कोई कानूनी सबूत नहीं है। यह विवाद मूल रूप से दीवानी प्रकृति का है। इसे रुपये की वसूली के लिए आपराधिक रंग दिया गया है। वकील ने यह भी बताया कि आरोपी ने हिंदू विवाह अधिनियम, दंड प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत याचिकाएं दायर की हुई है।

 

अभियोजन पक्ष के अदालत में दलील दी कि आरोपी महिला को झूठी शिकायतें दर्ज करने की आदत है। उन्होंने शिकायतकर्ता को अपनी पिछली शादी छिपाकर शादी की। उन पर शिकायतकर्ता की संपत्ति के फर्जी दस्तावेज बनाने और खुद को मालिक बताकर उसे पट्टे पर देने का भी आरोप है। आरोपी महिला पर आरोप है कि उसने शिकायतकर्ता के एक फ्लैट को एक सीमित कंपनी के रूप में पंजीकृत कराया। उसमें उसने खुद को प्रमोटर दिखाया, जबकि वह फ्लैट शिकायतकर्ता का था। आरोपी महिला पर हनी ट्रैप का भी आरोप है। उसकी तरफ से दर्ज कराए गए दुष्कर्म के मामलों को रद्द कर दिया गया था और उसके खिलाफ पुलिस को झूठी शिकायत देने पर मामला दर्ज किया गया था।

 

 

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