Edited By Naveen Dalal, Updated: 04 Jun, 2019 04:22 PM
रोहतक कोर्ट ने राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर हिस्ट्री सीटर के साथ मिलकर 12 मई को मतदान वाले दिन बूथ कैप्चरिंग...
रोहतक (दीपक भारद्वाज): रोहतक कोर्ट ने राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर पर हिस्ट्री सीटर के साथ मिलकर 12 मई को मतदान वाले दिन बूथ कैप्चरिंग के आरोप लगा था। जिसके चलते रोहतक कोर्ट ने पुलिस मनीष ग्रोवर के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दे दिए हैं। कोर्ट ने मंत्री और हिस्ट्री सीटर रमेश लौहार पर 420,120-बी समेत 11 धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए है।
दरअसल कोर्ट ने रोहतक बार एसोशिएशन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट की शिकायत पर सुनवाई करते हुए पुलिस को यह आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान 12 मई को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव थे सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ओर हिस्ट्री सीटर रमेश लोहार सहित कई लोग बूथ के अंदर थे। वहीं कुछ देर बाद पूर्व कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा और रोहतक बार एसोशिएसन के प्रधान लोकेंद्र फौगाट के साथ विवाद हो गया था।
बता दें कि बाद में बीबी बत्रा और मौजूदा कांग्रेस सांसद दीपेंदर सिंह हुड्डा ने चुनाव अधिकारी की इसकी शिकायत दी थी। शिकायत में सहकारिता राज्य मंत्री मनीष ग्रोवर पर हिस्ट्री सीटर रमेश लौहार के साथ मिलकर वोटिंग को प्रभावित करने व बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया था। जिसके बाद मामला कोर्ट में पहुच गया। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए राज्य सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर व हिस्ट्री सीटर रमेश लौहार पर धारा 420,120 बी 506 सहित 11 धारा लगाते हुए पुलिस को मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।