Edited By vinod kumar, Updated: 11 Jan, 2021 11:57 AM

कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का...
चंडीगढ़ (धरणी): कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान हरियाणा में प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मुकदमे वापस होंगे। हरियाणा सरकार ने सोमवार को प्रवासी मजदूरों पर दर्ज मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर सैकड़ों प्रवासी मजदूरों के खिलाफ केस दर्ज किया गए थे।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर हरियाणा सरकार द्वारा लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों पर दर्ज सभी मुकदमे वापस लेने पर सहमति दे दी है। लॉकडाउन के दौरान मजदूरों ने आदेशों की अवहेलना कर अपने घरों में वापस जाने का क्रम जारी रखा था। हरियाणा के अंदर 19 जिलों में लॉकडाउन के दौरान अलग अलग मुकदमे विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज किए गए थे।